निर्वाचन कार्य में सेक्टर अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी

अजमेर, 27 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने कहा है कि सेक्टर आफिसर अपने अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें । वे निर्वाचन कार्य में आर ओ तथा ए आर ओ के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने अपने क्षेत्र में आचार संहिता की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार को अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नियुक्त सेक्टर आफिसर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में सेक्टर अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते है। वे अपने क्षेत्र का कॉम्युनिकेशन प्लान तैयार करें तथा नियमित भ्रमण करते हुए अपने क्षेत्र में पूरी नजर रखें। वे मतदान केन्द्र के निकट प्रबुद्ध नागरिकों के नाम, पत्ते एवं मोबाईल नम्बर साथ रखें। साथ ही निकट वाली शराब की दुकानों पर भी नजर रखें । कोई गरीब तबके के लोगों को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दें, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि सेक्टर आफिसर अपने क्षेत्र में शराब, पेट्रोल, डीजल, केटरिंग से भोजन वालों को पाबंद करें कि वे पर्ची के माध्यम से किसी को कोई सामग्री नहीं दें। उन्होंने कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान पर्ची के साथ मतदाता को फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेजों मे कोई एक ले जाना होगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
उन्होंने कहा कि सेक्टर आफिसर मतदान दिवस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री अरविन्द कुमार सेंगवा सहित संबंधित सेक्टर अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

मुद्रक निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें – जिला निर्वाचन अधिकारी
अजमेर, 27 मार्च। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऎसे पेम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है, ऎसे पेम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले के समस्त मुद्रणालयों को निर्देशित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुद्रकों की बैठक में यह निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पेम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित करने पर उस पर प्रेस का नाम एवं पत्ता तथा प्रकाशित किये गये सामग्री की संख्या अंकित किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्र को समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी शामिल है। उन्होंने समस्त मुद्रणालयों से अपेक्षा की कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।

अधिकारी और अधिक सजग रहकर पेड न्यूज एवं फेक न्यूज की मॉनिटरिंग करें
जयपुर/अजमेर, 27 मार्च। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के लिए प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के ई-पेपर में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन भी बिना सर्टिफिकेशन जारी नहीं किए जा सकते हैं।
डॉ. जोगाराम बुधवार को प्रदेश भर के एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) से जुडे़ अधिकारियों और सभी जिलों के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारी और अधिक सजग रहकर पेड न्यूज एवं फेक न्यूज की मॉनीटरिंग करें। उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित विज्ञापनों से पूर्व प्रमाणीकरण, पेड न्यूज और फेक न्यूज को पहचानने और उससे जुड़े कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर किसी उम्मीदवार या प्रत्याशी के पक्ष या समर्थन में कोई भी ब्लॉग लिख सकता है लेकिन यदि वह विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका सर्टिफिकेशन कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसका खर्चा भी प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रकाशकों को भी निर्देश दिए जाएं कि वे चुनाव से जुड़े सभी प्रकाशनों पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या जरूर प्रकाशित करें।
इस दौरान चुनाव विभाग के ओएसडी श्री हरिशंकर गोयल ने अधिकारियों को फेक न्यूज, पेड न्यूज एवं आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
गौरतलब है कि प्रदेश में स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण और समावेशी मतदान के लिए सभी 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जा चुका है। आगामी 2 अपे्रल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद से कमेटी उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक, पिं्रट और सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित समाचारों पर और अधिक कड़ी निगरानी रखेगी।
अजमेर में इस अवसर पर मीडिया सेंटर के प्रभारी एवं एडीए के आयुक्त श्री निशान्त जैन, प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री जगदीश चंद हेड़ा, एमएमसी कमेटी के सदस्य सचिव एवं उप निदेशक जन सम्पर्क श्री महेश चंद्र शर्मा, सदस्य एसीपी श्री भगवती प्रसाद, श्री मोहन सिंह टांक सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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