2 हजार कर्मचारी वोट रन में भाग लेंगे, देंगे मतदान जागरूकता का संदेश

अजमेर, 19 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप के तहत 21 अप्रेल रविवार को 2 हजार से अधिक कर्मचारी वोट रन विद इपिक कार्ड में भाग लेकर लोगों को मतदान जागरूकता का संदेश देंगे। जिसे इण्डिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। सतरंगी सप्ताह के अन्तर्गत इस दिन इण्डिगो रंग अपनी छटा बिखेरेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि लोकसभा आमचुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत रविवार 21 अप्रेल को प्रातः 6 बजे वोट मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन में प्रतिभागी अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मैराथन में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 2 हजार से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि यह मैराथन 21 अप्रेल को प्रातः 6 बजे नगर निगम कार्यालय से आरंभ होगी जो चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, फव्वारा चौराहा, रामप्रसाद घाट, ऋषि उद्यान, मित्तल अस्पताल होते हुए नई चौपाटी पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मैराथन में सभी प्रतिभागी अपना ईपिक कार्ड लेकर भाग लेंगे। इसमें स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मैराथन के नई चौपाटी पहुंचने पर वहां जिले का शुभंकर खरमोर का स्टैच्यू बनाया गया है। जिसका अनावरण भी किया जाएगा। यह शुभंकर अब तक का सबसे बड़ा स्टैच्यू के रूप में शुभंकर होगा। जिसे भी इण्डिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह का आयोजन 20 से 26 अप्रेल तक किया जाएगा। इस सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम मेंं निर्धारित कलर थीम, म्यूजिक थीम एवं संदेश का प्रयोग करते हुए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 अप्रेल को दीपदान कार्यक्रम में जिला स्तर पर अजमेर विकास प्राधिकरण, सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी अजमेर उत्तर व अजमेर दक्षिण द्वारा एक-एक बड़ा कार्यक्रम अपने स्तर पर सांयकाल में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार 21 अप्रेल को बैण्ड वादन जिला स्तर पर सुबह 6 से 7 बजे नगर निगम कार्यालय, रामप्रसाद घाट तथा आनासागर नई चौपाटी पर किया जाएगा। इन तीनों स्थानों पर बैण्ड की व्यवस्था जिला स्तरीय स्वीप टीम द्वारा की जाएगी तथा स्वीप टीम के सभी सदस्य इन स्थानों पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही एनजीओ को भी वहां उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित करेंगे।
इसी प्रकार 22 अप्रेल को वोट बारात का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में होगा। संबंधित सहायक रिटनिर्ंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी प्रकार 23 अप्रेल को महिला मार्च कार्यक्रम जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा, जिसका समय प्रातः 7 बजे होगा। उन्होंने बताया कि 24 अप्रेल को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। जिला स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजमेर उत्तर व अजमेर दक्षिण मिलकर करेंगे। मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन आनासागर पाल पर किया जाएगा। अगले दिन 25 अप्रेल को ट्राई साईकिल रैली हेतु जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे। जिला स्तरीय स्वीप टीम, सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजमेर उत्तर व अजमेर दक्षिण इनकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार 26 अप्रेल को वोट मैराथन जिला खेलकूद अधिकारी द्वारा संपादित करवाई जाएगी।

वोट रन के संबंध में ली समीक्षा बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में स्वीप कार्यक्रम के तहत 21 अप्रेल को होने वाली वोट रन विथ ईपिक कार्ड के संबंध में अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, सिविल डिफेन्स, पुलिस विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, एडीए, नगर निगम सहित समस्त विभागों के प्रभारी अधिकारियों को मैराथन का प्रभारी बनाते हुए अपने-अपने कार्यालय से समस्त कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उन्हें दिए गए कार्यों को सम्पन्न करने के निर्देश दिए।

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए
आदर्श आचरण संहिता की पालनार्थ साधारण आचरण जरूरी
अजमेर, 19 अप्रेल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता की पालनार्थ साधारण आचरण जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायों समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऎसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऎसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जो ऎसे आरोपो पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।
उन्होंने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऎसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है। जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सार्वजनिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघनरहित घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यो न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नही ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गए पोस्टर दूसरेे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए।

वोट की मनुहार का दीप-दान 20 को
अजमेर, 19 अप्रेल। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 20 अप्रेल से सतरंगी सप्ताह की शुरूआत की जायेगी। इस सप्ताह में प्रत्येक तिथि को निर्धारित गतिविधि का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए कलर थीम, म्यूजिक थीम एवं सन्देश का प्रयोग किया जायेगा। इसका शुभारम्भ शनिवार को दीप दान के साथ होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय दीप दान कार्यक्रम अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगा। यहां अलवर गेट के पास स्थित लोको ग्राउंड में दीप दान द्वारा वोट की मनुहार की जाएगी।
अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के स्वीप प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार सेंगवा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सतरंगी सप्ताह का पहला कार्यक्रम 20 अप्रेल शनिवार को सांय 6ः30 बजे पुरानी आनासागर चौपाटी पर दीप-दान के द्वारा मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु अजमेर वासियों से आग्रह किया जाएगा, इस कार्यक्रम का कलर थीम परपल कलर रखा गया है।

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