रन फॉर वोट कल, वोटर आईडी कार्ड लेकर दौड़ेंगे कर्मचारी

खरमोर शुभंकर के स्टेच्यू का भी होगा अनावरण

अजमेर, 20 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा रन फॉर वोट विद इपिक कार्ड कल 21 अप्रेल रविवार को आयोजित की जाएगी। इसमें 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी वोटर आईडी कार्ड लेकर दौड़ेंगे। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वोट फॉर रन आमजन को मतदान जागरूकता का संदेश देगी। अजमेर के कर्मचारियों का यह प्रयास इण्डिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने आज वोट फॉर रन विद इपिक की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस बार मतदाता पर्ची के बजाय वोटर आईडी कार्ड से ही मतदाताओं को मतदान करने दिया जाएगा। यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र से वह मतदान कर सकेगा। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली रन फॉर वोट विद इपिक कार्ड का उद्देश्य भी मतदाताओं को जागरूक करना है।

उन्होंने बताया कि 21 अप्रेल को प्रातः 6 बजे रन फॉर वोट शुरू होगी। इसमें शहर के करीब 2 हजार कर्मचारी मतदाता पहचान पत्र दिखाते हुए भाग लेंगे। यह दौड़ 21 अप्रेल को प्रातः 6 बजे नगर निगम कार्यालय से आरंभ होगी जो चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, फव्वारा चौराहा, रामप्रसाद घाट, ऋषि उद्यान, मित्तल अस्पताल होते हुए नई चौपाटी पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मैराथन में सभी प्रतिभागी अपना ईपिक कार्ड लेकर भाग लेंगे। इसमें स्वयंसेवी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी 5.45 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचेगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मैराथन के नई चौपाटी पहुंचने पर वहां जिले का शुभंकर खरमोर का स्टैच्यू बनाया गया है। जिसका अनावरण भी किया जाएगा। यह शुभंकर अब तक का सबसे बड़ा स्टैच्यू के रूप में शुभंकर होगा। जिसे भी इण्डिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, उप वन संरक्षक श्रीमती सुदीप कौर, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री आनन्दीलाल वैष्णव, शहर श्री अरविंद सेंगवा, जिला परिषद के सीईओ श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए
सभा से पूर्व लेनी होगी अनुमत

अजमेर, 20 अप्रेल। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान व्यक्ति एवं दलों को सभा से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि व्यक्ति, दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिए। इससे प्रशासन यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऎसे आदेश लागू हों तो उनकी कड़ाई के साथ पालना किया जाना चाहिए। यदि ऎसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबंद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिए और ऎसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि सभा में विध्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें।

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