विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 24 मई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी के निर्देशानुसार अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने एक आदेश जारी कर बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

उक्त आदेश के तहत अति. मुख्य अभियंता ने दिशा निर्देश जारी कर बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5), 42(6), राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (शिकायतों के निवारण हेतु दिशा निर्देश) विनियम, 2008 तथा विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटारा विनियम, 2010 के अन्तर्गत अजमेर डिस्कॉम के विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता के साथ किया जाए।

विद्युत उपभोक्ता सर्वप्रथम संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यदि सहायक अभियंता कार्यालय से उपभोक्ता की शिकायत का निस्तारण न हो तो विनियम, 2008 के अधिनियम 3के अनुसार संबंधित वह शिकायत निवारण फोरम मंे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वित्त संबंधी शिकायतों (वित्तीय सीमा के अनुसार) एवं अन्य शिकायतों हेतु उपखण्ड/खण्ड/वृत्त/निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित है। उपखण्ड/खण्ड/वृत्त स्तरीय फोरम के निर्णय से संतुष्ट न होने पर उपभोक्ता चाहे तो निगम स्तरीय फोरम में प्रतिवेदन दे सकता है या सीधे विद्युत लोकपाल के यहां अपील कर सकता है। फोरम द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट न होने पर अथवा शिकायत दर्ज करने के उपरान्त 45 दिनांे तक कोई निर्णय नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता 90 दिनों में विद्युत लोकपाल के यहां अपना प्रतिवेदन दे सकता है। विद्युत लोकपाल के यहां दिए जाने वाले प्रतिवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है तथा 3 माह में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है।

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126, 135 एवं ओपन एक्सेस से संबंधित विवाद विद्युत लोकपाल के यहां दर्ज नहीं होंगे। विद्युत लोकपाल के यहां दिए जाने वाले प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित प्रक्रिया की जानकारी विद्युत लोकपाल/डिस्कॉम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है अथवा http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl एवं http://rerc.rajasthan.gov.in/ वेबसाईट से प्रतिवेदन डाउनलोड कर सकते है।

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