आरपीएससी से 300 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू

अजमेर 04 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय की चार दीवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 60 दिवस तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नही कर पाएंगे। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नही कर पाएंगे।

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