बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं -जिला निर्वाचन अधिकारी

अजमेर, 04 अक्टूबर। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता एक जनवरी 2020 के अन्तर्गत मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2019 तक चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विधानसभा के सभी नियुक्त बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि एक सितम्बर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 के मध्य मतदाताओं का सत्यापन में प्रविष्टियों का सत्यापन आयोग द्वारा अधिकृत किए गए 7 दस्तावेजों (भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी/अद्र्धसरकारी कर्मियों को जारी पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं आयोग द्वारा अन्य दस्तावेज) में से किसी एक के साथ किया जाना है। कार्यक्रम के दौरान बीएलओ मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर मतदाता सूचियों में उनकी प्रविष्टियों का सत्यापन के साथ उनके टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर एवं ई मेल इत्यादि प्राप्त करेंगे।
उन्होंने सभी मतदाताओं से यह अपेक्षा की है कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में अपने से संबंधित बीएलओ को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए उपरोक्त सत्यापन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाकर अधिक से अधिक सत्यापन करवावें ताकि उक्त राष्ट्रीय कार्य में प्रगति लायी जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता का संबंधित दस्तावेज से सत्यापन किया जाना जरूरी है। जब भी बीएलओ सम्पर्क करें उन्हें संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं जाए।

प्रेस नोट
अजमेर, 04 अक्टूबर। किशनगढ़ तहसील के पटवार मण्डल सिलोरा के ग्राम सिलोरा की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 (परत पटवार) एवं नामांतरकरण जिल्द जिसमें नामान्तरकरण संख्या 353 से 368 तस्दीक शुदा (परत) चोरी हो गई है। जिस किसी को भी मिले वह उसे निकटतम पुलिस स्टेशन / तहसील कार्यालय किशनगढ़ एवं जिला कलक्टर कार्यालय अजमेर में आवश्यक रूप से जमा कराएं।
जिला कलक्टर भू अभिलेख ने बताया कि उक्त चोरीशुदा राजस्व अभिलेख को प्रयोग में लेने का किसी भी व्यक्ति को कोई वैधानिक अधिकार नही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त चोरीशुदा राजस्व अभिलेख को उपयोग में लिया गया अथवा लिया जाएगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की उक्त चोरीशुदा राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त कर ली है अथवा भविष्य में प्राप्त करेगा तो वह मान्य नहीं होगी।

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