अजमेर, 06 मार्च। होली त्यौहार के अवसर पर उपखण्ड अजमेर में कानून व्यवस्था, शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमती अर्तिका शुक्ला ने बताया कि धारा 144 आगामी 12 मार्च की रात्रि तक अजमेर उपखण्ड की सीमा के अन्दर लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगिरों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग, कीचड़, धूल व रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फैंकेगा और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और होमगार्डस पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन की और शुकराना की चादर शनिवार को
अजमेर, 06 मार्च। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स के शान्ति पूर्वक सम्पन्न होने पर अजमेर जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को शुकराना की चादर प्रातः 10.30 बजे पेश की जाएगी। मेला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि इस अवसर पर प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहेंगे।