होम आईसोलेटेट कोरोना संदिग्ध द्वारा एडवायजरी उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

अजमेर, 21 मार्च। जिले में होम आईसोलेटेट कोरोना संदिग्ध द्वारा निर्धारित एडवायजरी का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। ऎसे व्यक्तियों को आदेश की प्रति उपलब्ध करवाकर प्राप्ति रसीद भी ली जाएगी।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से चिकित्सकीय सलाह पर संदिग्धों को 14 दिवस के लिए होम आईसोलेशन पर रखा जाता है। संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा एडवायजरी, दिशा निर्देश एवं आदेश जारी किए जाते है। संदिग्ध इनकी पालना के लिए पाबंद है। इनका उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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