कोरोना की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अजमेर, 21 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जिला मजस्टि्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि इस जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में विदेशाें से आने वाले यात्रियों या अन्य जिलों के लोगों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड के पास स्थित स्थल पर ठहराया जाकर स्कि्रनिंग की जाएगी। जांच में कोरोना के लक्षण सामने आने पर ऎसे व्यक्ति को 14 दिवस तक पूरी तरह होम आईसोलेशन में रखा जाएगा। साथ ही ऎसे व्यक्तियों के हाथ पर मोहर लगाकर घर के बाहर भी सूचना चस्पा की जाएगी। इससे अन्य लोग संक्रमण से बचे रहेंगे।

उन्होंने बताया कि जिले के समस्त होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं, क्लबों, स्पा एवं अन्य किसी भी स्थान पर विदेशी पर्यटक अथवा अन्य जिले का निवासी वर्तमान में निवासरत हो तो उसकी सूचना तत्काल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर, संबंधित उपखण्ड अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं निकटतम थानाधिकारी को संबंधित प्रबंधक अथवा संचालक द्वारा दी जाएगी। ऎसे व्यक्तियों की सतत निगरानी रखी जाएगी तथा नजदीकी चिकित्सालय से उपचार एवं जांच आदि करवाकर इसकी सूचना भीदेनी होगी।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था कोरोना वायरस के संक्रमण के दुष्प्रचार से आपत्तिजनक सामग्री किसी भी रूप में एवं किसी भी माध्यम से ना तो किसी प्रकार का प्रचार करेगा और ना ही करवाएगा। जिले में कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर अगले दो दिन तक मरीज के घर के एक किलो मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संंबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तत्काल आदेश जारी करेंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में समस्त अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों के रूकने पर पूर्णतया प्रतिबबंध रहेगा। जिले के एन्ट्री पोइंट पर चिकित्सा विभाग द्वारा दल नियुक्त किए गए है। इन दलों द्वारा स्कि्रनिंग के पश्चात ही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंधात्मक आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

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