क्वारेंटाईन सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 9 अपे्रल। जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने जिले में कोरोना वाइरस क्वारेंटाईन सेंटर पर कोरोना संदिग्धों को रखे जाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा क्वारेंटाईन सेंटर पर कार्यरत स्टाफ के बारे में दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों को क्वारेंटाईन सेंटर पर रखे जाने के दौरान कई प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए। ऎसे व्यक्ति जिन्हें अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश किए हुए 14 दिन से अधिक हो गये है तथा उनमें कोरोना संबंधी किसी प्रकार के कोई लक्षण नही है व किसी कोरोना पॉजिटिव केस के सम्पर्क में नही आए है उन्हें क्वारान्टाईन सेंटर में नही रखकर जिले में प्रवेश करने की दिनांक से 28 दिनों तक होम क्वारान्टाईन में रखा जाए। क्वारान्टाईन सेंटर पर एक कमरे में यथासंभव एक ही संदिग्ध रखा जाए तथा संभव हो तो अटैच लेटबॉथ वाला कमरा काम में लिया जाए, यदि इस कमरे में किसी अन्य संदिग्ध को भी रखा जावे इस हेतु दोनो तक बेड के बीच में दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि क्वारान्टाईन सेंटर में हाई रिस्क ग्रुप (ऎसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, गर्भवती महिलाए, बच्चे एवं गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति) को नही रखा जाए। इन्हें होम क्वारान्टाईन करते हुए इन्हें समर्पित फ्रन्टलाईन वर्कर जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी, कार्यकर्ता, अध्यापक, सरपंच सचिव, पटवारी इत्यादि के द्वारा निगरानी रखी जाए। क्वारान्टाईन सेंटर में रखे गये संदिग्ध अपने हाथों को साबुन व पानी या एल्कोहल बेस्ड हेण्ड सेनेआईजर से बार बार साफ करें। क्वारान्टाईन सेन्टर में रखे गये व्यक्ति पानी पीने के ग्लास , कप, खाने के बर्तन तौलिया, बैडिंग इत्यादि शेयर न करें। क्वारान्टाईन सेंटर में हमेशा मास्क पहन कर रहे एवं हर 6 से 8 घण्टे में उपयोग में लिए गये मास्क को बदले एवं उपयोग में लिए गए मास्क को पुनः उपयोग में नही ले। काम में लिए हुए मास्क को संक्रमण का गम्भीर स्त्रोत मानते हुए क्वारान्टाईन सेंटर पर ढक्कन लगे कचरा पात्र में डालेंगे। यदि क्वारान्टाईन के दौरान बिमारी के लक्षण जैसे खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरन्त संबंधित कार्यरत चिकित्सकीय स्टाफ को सूचित करें। क्वारान्टाईन सेंटर में रह रहे व्यक्ति स्वयं के कपड़ों को डिटर्जेन्ट, साबुन से धोकर धूप में सुखाए। क्वारान्टाईन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों के कमरे में उसके द्वारा छुए गए प्रत्येक सामान जैसे बेडफ्रेम, टेबल, चेयर इत्यादि को वे स्वयं एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ कर विसंक्रमित करें। ऎसे व्यक्ति जिन्हें क्वारान्टाईन सेंटर में 14 दिन पूरे हो चुके है तथा उनमें कोरोना संबंधी किसी प्रकार के लक्षण नही है उन्हें सोशियल डिस्टेंशिंग, हैड वाशिंग की पालना करवाते हुए अगले 14 दिनों तक होम क्वारान्टाईन में रहने हेतु पाबंद कर क्वारान्टाईन सेंटर से मुक्त कर दिया जाए।
जिला कलक्टर ने बताया कि क्वारेंटाईन सेंटर पर कार्यरत स्टाफ को भी पर्याप्त सावधानी अपनी चाहिए। क्वारान्टाईन सेंटर के कोरिडोर, सामान्य उपयोग के सभी स्थान, रेलिंग, गेट, फर्श, टॉयलेट व आस पास की दीवार को ब्लीचिंग सॉल्यूशन अथवा एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ करें। क्वारान्टाईन सेंटर के कमरे में रखे कचरा पात्र में डाले गए कचरे, मास्क, ग्लव्स इत्यादि को एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से विसंक्रसिमत करे जमीन में गाड देवे अथवा जला कर नष्ट कर दें। क्वारान्टार्ठन सेंटर पर कार्यरत हाउसकीपिंग स्टाफ भी यथासंभव बार बार अपने हाथों को साबुन व पानी या एल्कोहल बेस्ड हेण्ड सेनेटाईजर से साफ करें, मास्क का उपयोग करें। संदिग्ध के कपडे व अन्य सामान के डायरेक्ट सम्पर्क में नही आए और डिस्पोजेबल ग्लब्स का उपयोग करेे। क्वारान्टाईन सेंटर के उपयोग में लिए जा रहे समस्त कमरों में क्वारान्टाईन सेंटर पर कार्यरत स्टाफ (चिकित्सकीय, हाउसकींपिग, भोजन पानी, सफाईकर्मी) के नाम व मोबाइल नम्बर की शिफ्ट वाईज तथा प्रभारी अधिकारी, संचालक के नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची चस्पा करेंगें ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में रखें सामाजिक दूरी का ध्यान
अजमेर, 09 अप्रेल। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने सभी बैंक शाखाओं, एटीएम एवं बीसी पर सुरक्षा पेंशन वितरण के समय सामाजिक दूरी की पालना कराने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए समस्त नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा एक्सग्रेसिया सहायता जारी की गई है। इनके वितरण के दौरान कोरोना महामारी के संबंध में जारी एडवाईजरी एवं दिशा निर्देशों की पालना की जानी चाहिए। वितरण के समय सामाजिक दूरी के साथ-साथ समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए वार्डवार स्वीकृत संख्या के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा एवं बेरोजगार युवकों को दैनिक न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तथा ग्रामीण क्षेत्रो में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों को प्रेरित कर धनराशि वितरण स्थल पर तैनात किया जा सकता है। इन स्थानों पर सेनेटाईजर की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लाभान्वितों को खाते मे राशि जमा होते ही इसकी सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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