अन्य राज्यों से राजस्थान में आ रहे निवासियों के लिए दिशा निर्देश जारी

जिला कलक्टर ने दिए नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश
अजमेर, 27 अप्रेल। जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने अजमेर जिले में लॉकडाउन की अवधि के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों से संबंधित गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थापित कर दी गई है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है। जिले में निचले स्तर तक सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। समस्त आगन्तुकों का नाम, पता व मोबाईल नंबर जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहेगा। कई जगह बाहरी श्रमिक अपने निजी साधनों से सीधे अपने घर पहुंच सकते है। इसकी सूचना प्रशासन को नहीं होगी। अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर मोहल्लों एवं गांवो में सुदृढ सूचना तंत्र हो। इस अवधि में कोई भी नया व्यक्ति आए तो इसके बारे में सूचना स्थानीय प्रशासन को मिल सके। यह सुुनिश्चित किया जा रहा है कि ऎसे व्यक्ति आगामी 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन मे रहें।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा। ऎसी सूचना तत्काल तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी को नियमित रूप से देगा। पटवारी को इस कार्य में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी ) भी सहायता करेंगे। शहरी क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही स्थानीय जन समुदाय में चेतना विकसित की जाएगी कि स्थानीय व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को हो। वे 14 दिन के लिए अपने घर के अंदर क्वारेंंटाईन में रहें। साथ ही यदि कोई ऎसा व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसकी भी सूचना व तत्काल स्थानीय प्रशासन को दे। जिससे की ऎसे व्यक्ति को घर से हटाकर प्रशासन के आईसोलेशन सेंटर में रखा जा सके। कुछ ऎसे गांव है जहां स्थानीय लोग बाहर से आने वाले व्यक्तियों को गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ऎसी स्थिति में वहां किसी स्कूल आदि भवन में क्वारेंटाईन सेंटर बनाया जाए, जहां पर बाहर से आए व्यक्तियों को ठहराया जा सके। वहां खाने पीने व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी स्थानीय लोगों को दिया जा सकता है।

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