प्रवासी व्यक्तियों को ई-मित्र के माध्यम से करना होगा आवेदन

जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी, दूसरे राज्यों से आने व जाने वालो के लिए की जा रही व्यवस्था
प्रभारी सचिव श्री देथा ने की तैयारियों की समीक्षा

अजमेर 30 अप्रैल। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अजमेर जिला प्रशासन ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले व जाने वाले प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन की तैयारियां शुरू कर दी है। ऎसे सभी व्यक्तियों को राज्य सरकार की ई-मित्र वेबसाईट पर कोविड 19 लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर माईग्रेंट लिंक पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन ई-मित्र केन्द्र, लेपटॉप, डेस्कटॉप एवं मोबाईल पर वेबसाईट को खोलकर किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी।
जिले के प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने आज जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन और आवागमन को लेकर पूरी तैयारी जल्द कर ली जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना रजिस्ट्रेशन एवं अन्य औपचारिकताओं के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। संभागीय आयुक्त श्री एल.एन. मीणा, पुलिस महानिरीक्षक श्री हवा सिंह घुमरिया, जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर राष्ट्रदीप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री देथा ने बताया कि प्रवासी व्यक्तियों का आवागमन हम सब के लिए एक बडी चुनौती है। इसके लिए हम पूरी तैयारी करे। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी प्रवासी बगैर रजिस्ट्रेशन के आवागमन नहीं कर सकेगा। अजमेर जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूची ग्राम पंचायतवार अपडेट रहे। इसके साथ ही यह भी तय करना है कि महामारीग्रस्त इलाकों में किसी को आने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रशासन सुनिश्चित करे कि अजमेर जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और क्वारेंटाइन की व्यवस्था पूरी हो। उसे होम क्वारेंटाइन करना हो, गांव के बाहर सार्वजनिक भवनों में क्वारेंटाइन करना हो या अस्पताल में भर्ती करवाना हो पूरी जानकारी उपलब्ध रहे। इसी तरह अजमेर से जाने वाले व्यक्तियों को भी स्क्रीनिंग करानी है। किसी भी तरह कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रभारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा सुविधा और जांच में बढोतरी, लीसा मॉडल की पालना, स्वीकृत क्षेत्रों में उद्योगों को शुरू कराना, श्रमिकों व कार्मिकों के पास आदि की व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। संभागीय आयुक्त श्री एल.एन.मीणा, पुलिस महानिरीक्षक श्री हवा सिंह घुमरिया ने भी विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए।
जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर राष्ट्रदीप ने अजमेर जिले में की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में बताया। बैठक में जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इस तरह होगा प्रवासियों का ऑनलाईन पंजीकरण
अजमेर, 30 अपे्रल। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे प्रवासियाें के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की व्यवस्था की गई है। यह फार्म ऑनलाईन ई-मित्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं। ऎसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की ई-मित्र वेबसाईट पर कोविड 19 लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर माईग्रेंट लिंक पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन ई-मित्र केन्द्र, लेपटॉप, डेस्कटॉप एवं मोबाईल पर वेबसाईट को खोलकर किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं मिलेगी।
सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक श्री भगवती प्रसाद ने बताया कि प्रवासियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ई-मित्र पोर्टल पर कोविड-19 माईग्रेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फार्म खुलेगा। प्रवासी मूमेंट में राजस्थान में आने के लिए इनवर्ड टू राजस्थान तथा बाहर जाने के लिए ऑउटवर्ड टू अदर स्टेट ऑप्शन का चुनाव करना होगा। नागरिक वर्तमान में जहां रह रहा है वह स्थान सोर्स एड्रेस में दर्ज करना होगा। नागरिक जहां जाना चाहता हैं उस स्थान को डेस्टीनेशन एड्रेस में अंकित करना होगा। बेसिक इन्र्फोमेशन में आवेदक का नाम, लिंग और उम्र दर्ज होती है। आवेदक के साथ परिवार के सदस्य होने पर एड माईग्रेंट बटन से उनका विवरण भी भरा जा सकता है। मोबाईल नम्बर में आवेदक के मोबाईल नम्बर लिखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नागरिक स्वंय के साधन का उपयोग करने की स्थिति में होने पर ऑवन ट्रांसपोर्ट एवलेबल पर येश करेंगे। सरकारी वाहन से जाने वाले इसे नो करेंगे। स्वंय के वाहन से जाने वाले नागरिक अपने वाहन के प्रकार एवं नम्बर की सूचना दर्ज करेंगे। फार्म भरने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आवेदक के मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी नम्बर को डालकर फार्म को सेव कर दिया जाए।
उन्होंने बताया कि फार्म की वर्तमान स्थिति जानने के लिए http://reportsemitraapp.rajasthan.gov.in/emitraReportsApps/covid19MigrentRegistrationDetails लिंक पर आवेदक के मोबाईल नम्बर अथवा रिसीपट नम्बर डालना होगा। यह सुविधा राजस्थान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वालो के लिए नहीं है। प्रवासी का रजिस्टे्रशन यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। आवेदक के जाने के समय का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जगह ई-मित्र केन्द्र खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए है। सभी ई-मित्र संचालकों को कहा गया है कि प्रवासी व्यक्तियों की अधिक से अधिक मदद करें।

प्रवासी व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश जारी
अजमेर 30 अपे्रल। राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य लॉकडाउन में अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के फंसे व्यक्तियों के आवागमन को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजस्थान आने वाले प्रवासियों का वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया गया हैै। वर्तमान में इन्हें मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक संबन्धित राज्यों की सहमति के उपरान्त अपने निजी, किराये पर लिये गये अथवा अपने स्तर पर बंदोबस्त किये गये वाहनों से आना अनुमत किया गया है। मूल स्थान पर स्क्रीनिंग पश्चात इनमें आईएलआई के लक्षण नहीं पाये जाने पर गंतव्य स्थान की यात्रा के लिये अनुमत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हॉट स्पॉट जिले से (कंटेनमेंट जोन अथवा कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र को छोड़ते हुए) प्रवासी राजस्थान में आ सकेंगे। इन्हें आवश्यक स्क्रीनिंग के पश्चात् आईएलआई के लक्षण नहीं पाये जाने पर आने दिया जाएगा। ऎसे आने वाले व्यक्तियों का राजस्थान में प्रवेश स्थान पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी और सही पाये जाने पर आने दिया जाएगा। राज्य में स्क्रीनिंग, चिकित्सा जांच, खाना, रहना एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से युक्त बॉर्डर चैक पोस्ट भी बनाये गये हैं जो कि प्रवासियों के आवागमन के दौरान पूर्णतया संचालित रहेंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन एवं बॉर्डर पर प्रवेश के आधार पर गंतव्य स्थान पर पहुंचन से पहले जिले के बॉर्डर पर अथवा उसके निकट सुविधाजनक स्थान पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच स्थानीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस जांच में आईएलआई के लक्षणों की स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाये जाने पर उनकी विस्तृत जांच इत्यादि स्थानीय चिकित्सा केन्द्र पर की जाएगी। लक्षण पाए जाने पर यदि आवश्यक हो तो ऎसे व्यक्तियों का संस्थागत क्वारेंटाईन सुनिश्चित किया जाएगा। लक्षण नहीं पाये जाने पर इन्हें अपने गंतव्य स्थान (ग्रामीण क्षेत्र में तहसील, गांव, ढाणी अथवा शहरी क्षेत्र मे मोहल्ला, गली इत्यादि) तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले ऎसे प्रत्येक व्यक्ति का होम क्वारेंटाईन आवश्यक रूप से सुनिश्चित होगा।
उन्होंने बताया कि देश के अन्य प्रान्तो में अथवा राजस्थान राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले प्रवासी मजदूर, तीर्थ यात्री, पर्यटक, छात्र व अन्य जिस जिले से प्रवासी जाएंगे वहां के जिला कलक्टर द्वारा उनके निजी साधन/वाहन के गन्तव्य स्थल तक आने-जाने के पास जारी किये जाएंगें। अंतर्राज्यीय आवागमन की स्थिति में संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक होगी। स्क्रीनिंग के उपरान्त ही प्रवासी जिले के लिए रवाना होंगे तथा संबंधित निवास के जिले में भी क्वारेंटाईन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहर 24 घंटे खुल सकेगी आवश्यक सेवा की दुकानें
प्रशासन देगा पूर्ण सहयोग
अजमेर 30 अपे्रल। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों से बाहर की दुकानों को 24 घंटे खुली रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसमें प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोरोना-19) कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के बाहर स्थित फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली, जानवरों के भोजन जैसे आवश्यक सेवाओं के निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने के लिए लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई हैं। इन निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऎसे प्रतिष्ठानों के संचालक यदि पूरे दिन दुकान खोलना एवं सामग्री इत्यादि का परिवहन करना चाहे तो इनका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। साथ ही दुकानदारों को महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुकान पर अनावश्यक भीड़ करने से बचना चाहिए। ऎसे वाणिज्यिक संस्थानाें एव दुकानों पर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक के न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनाकर ग्राहकों को खड़ा करना होगा।

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