सभी श्रेणियों के बिलों की भुगतान तिथि 31 मई तक बढ़ाई

अजमेर, 30 मई। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा कराने पर 1 से 5 प्रतिशत छूट का फायदा लेने के लिए सिर्फ एक दिन शेष हैं। इसके बाद बिल जमा कराने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से बिल जमा कराने पर दी जा रही छूट का फायदा लेने की अपील की है। इसके लिए निगम के सभी कैश काउन्टर कल रविवार को छुट्टी के बावजूद खुले रहेंगे। निगम ने मई माह में अंतिम तिथि वाले सभी मासिक व द्विमासिक बिलिंग उपभोक्ताओं तथा एलआईपी उपभोक्ताओं की अंतिम तिथि 31 मई कर दी है। इस तिथि तक बिल जमा कराने पर किसी प्रकार का लेट पेमेन्ट सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। किसी उपभोक्ता का बिल माफ नहीं किया गया है।

डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि निगम ने सभी मासिक व द्विमासिक बिलिंग उपभोक्ताओं की अंतिम भुगतान तिथि 31 मई तक बढा दी है। इसके साथ ही एलआईपी उपभोक्ता जिनकी अंतिम भुगतान तिथि मई माह में थी, उनको भी भुगतान के लिए रविवार तक की मोहलत दी गई है। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम द्वारा विभिन्न श्रेणियों को 31 मई तक बिल जमा कराने पर दी जा रही 1 से 5 प्रतिशत की विशेष छूट सिर्फ रविवार तक ही है। इसके लिए डिस्कॉम के सभी कैश काउन्टर खुले रहेंगे। कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 31 मई तक बिलों का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की राशि पर 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के उपभोक्ता (कृषि एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त) द्वारा 31 मई तक भुगतान करने पर उन्हें आगामी बिल में एक प्रतिशत छूट दी जाएगी।

भाटी ने बताया कि 31 मई तक की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा मीटर रीडिंग (फिगर एवं फोटो) निगम के कॉल सेण्टर अथवा संबंधित अधिकारी को वॉट्सएप द्वारा भेजे जाने पर उनके बिलों में एक प्रतिशत की छूट (अधिकतम 50 रुपये) दी जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 31 मई तक की अवधि में जारी किए गए बिलों का भुगतान डिजिटल पेमेंटमोड से किए जाने पर निगम द्वारा सभी प्रकार के बैंकिग चार्जेज एवं प्रोसेसिंग फीस वहन की जाएगी। उपभोक्ता द्वारा 5000 रूपये तक का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने पर निगम द्वारा कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल नही किए जाएंगे। बिल की राशि 5000 रूपये से अधिक होने पर केवल डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी अथवा सेवा प्रदात्ता को भुगतान की गई वास्तविक राशि ही निगम द्वारा वसूल की जाएगी।

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