अजमेर, 6 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी फसलों का बीमा बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें बीमा नहीं करवाने के इच्छुक कृषक 8 जुलाई तक अपना घोषणा पत्र बैंक में देना होगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एम.एस. रावत ने बताया कि खरीफ 2020 फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई हैं, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 मौसम से कृषकों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है। इसलिए कृषक ऋणी 8 जुलाई तक शाखा में फसल बीमा नहीं कराने का घोषणा पत्र दें अन्यथा बैंकों की ओर से स्वतः ही बीमा कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2020 में उगाई गई फसल का विवरण 13 जुलाई तक बैंक शाखा में उपलब्ध कराना होगा ताकि सही फसल का बीमा किया जा सके। किसान आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक कराएं। लिंक नहीं होने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान अपने आधार कार्ड व आधार कार्ड में किए गए परिवर्तन की सूचना 13 जुलाई तक शाखा में दे सकते हैं। खातों में आधार लिंक नहीं होने या आधार की सूचना पोर्टल से मिलान नहीं होने के कारण फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने की दशा में बैंक जिम्मेदार नहीं होगी।