विद्युत दुरूपयोग मामलों की सुनवाई के लिए कमेटियों का गठन

अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत दुरूपयोग के मामलों की सुनवाई के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियों का गठन किया गया है।
निगम के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) श्री जी.आर.चौधरी ने बताया कि विद्युत अधिनियम के तहत कमेटियों का गठन किया है जिसमें तीन लाख से ऊपर के मामलों में कॉरपोरेट स्तर पर सुनवाई होगी। इसके लिए गठित कमेटी में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक अध्यक्ष होगंे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के निदेषक (वित्त) एवं संभागीय मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.) सदस्य होगें। कमेटी में अजमेर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) नोडल अधिकारी के रूप में विद्युत दुरूपयोग के मामले प्रस्तुत करेगें।
उन्होने बताया कि अजमेर, उदयपुर एवं झुंझुनूं जोन स्तरीय कमेटी में एक लाख से तीन लाख रूपए तक के मामलों की सुनवाई होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड संभागीय मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.) होगंे जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ लेखाधिकारी (टी.एण्ड सी.) एवं अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. तृतीय) सदस्य होगें। कमेटी में संभागीय मुख्य अभियंता अजमेर, उदयपुर एवं झुंझुनूं जोन नोडल अधिकारी के रूप में विद्युत दुरूपयोग के मामले प्रस्तुत करेगें।
मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने बताया कि सर्किल स्तर पर एक लाख रूपए तक के मामलों की सुनवाई होगी। अजमेर शहर एवं जिला वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. द्वितीय) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के लेखाधिकारी (टी.सी.सी. तृतीय) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) अजमेर सदस्य होगें। इसी प्रकार सीकर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. तृतीय) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के लेखाधिकारी (टी.सी.सी. तृतीय) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) सीकर सदस्य होगें।
उन्होने बताया कि झुंझुनूं वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. तृतीय) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अजमेर के लेखाधिकारी (टी.सी.सी. तृतीय) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) झुंझुनूं सदस्य होगें। इसी प्रकार नागौर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मेड़ता के अधीक्षण अभियंता (400 के.वी जीएसएस) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के लेखाधिकारी (डब्ल्यू एण्ड एम) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) नागौर सदस्य होगें।
उन्होने बताया कि भीलवाड़ा वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता (400 के.वी.जीएसएस) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के लेखाधिकारी (डब्ल्यू एण्ड एम) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) भीलवाड़ा सदस्य होगें। इसी प्रकार चितौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता (400 के.वी.जीएसएस) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर के लेखाधिकारी (डब्ल्यू एण्ड एम) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) चितौड़गढ़ सदस्य होगें।
उन्होने बताया कि उदयपुर एवं राजसमंद वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड उदयपुर के अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. सप्तम) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड उदयपुर के लेखाधिकारी (टी.सी.सी. सप्तम) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) देबारी सदस्य होगें। इसी प्रकार बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर वृत के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड उदयपुर के अधीक्षण अभियंता (टी.सी.सी. सप्तम) अध्यक्ष होगें जबकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड उदयपुर के लेखाधिकारी (टी.सी.सी. सप्तम) एवं अधीषाषी अभियंता (220 के.वी. जीएसएस) बांसवाड़ा सदस्य होगें।
उन्होने बताया कि कमेटी में संबंधित वृत के अधीक्षण अभियंता (ओ.एण्ड एम.) नोडल अधिकारी के रूप में विद्युत दुरूपयोग के मामले प्रस्तुत करेगें। जबकि ओ.एण्ड एम., विजिलेंन्स एवं एम.एण्ड पी. विंग के अधीक्षण अभियंता तथा अधीषाषी अभियंता भी कमेटी का सहयोग करेगें। उन्होने बताया कि कमेटी में एक लाख रूपए तक के मामले की फीस 500 रूपए तथा एक लाख से अधिक के मामले की फीस एक हजार रूपए तय की गई है। फीस बैंक ड्राट/चैक के माध्यम से स्वीकार्य होगी।

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