5 दहेज लोभियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हुए आदेश

केकड़ी,1 फरवरी(पवन राठी) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने आज बांदनवाड़ा निवासिया कृष्णा पत्नी विकास बंजारा पुत्री भागचंद बंजारा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपी पति विकास,ससुर मनोहर,सास कमला, काकी ससुर गोपाल व काकी सासु मंजू निवासीगण जोधपुर के खिलाफ मारपीट करने,दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा स्त्रीधन हड़पने व ससुर के द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपों में भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये हैं।परिवादिया कृष्णा पुत्री भागचंद बंजारा ने अपने अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा व भेरूसिंह राठौड़ के जरिये अदालत में इस्तगासा दायर करते हुए बताया कि उसका विवाह 16 फरवरी 2021 को जोधपुर निवासी विकास बंजारा के साथ हुआ था।पति व ससुर की मांग पर पिता ने काफी स्त्रीधन दिया।विवाह के दूसरे ही दिन से आरोपीगण परिवादिया को दहेज में कम रकम लाने के लिए प्रताड़ित करते हुए अपने बाप से पांच लाख रुपए लेकर आने की मांग करने लगे।पति शराब पीकर मारपीट करने लगा।ससुर गलत नियत रखता था।20 अगस्त 2021 को पति ने चाय के कप को फेंकते हुए गली गलौज करते हुए कहा कि गांव के गंवारों के चक्कर में फंस गया।जिस पर वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी तो ससुर ने छेड़छाड़ की।इस पर उसने सारी आपबीती अपने पिता व परिजनों को दी।जिसकी मौजूदगी में आरोपीगण ने पांच लाख रुपये की राशि की मांग की।उक्त राशि देने पर ही उसे घर में रखने की बात कहते हुए घर से निकाल दिया।स्त्रीधन की मांग करने पर देने से इनकार कर दिया।परिवादिया के पिता व रिश्तेदारों ने कई बार समझाइश का प्रयास किया लेकिन फिर भी आरोपीगण ना तो परिवादिया को रखने के लिए तैयार हुए ना ही स्त्रीधन लौटाया जिस पर परिवादिया ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट प्रस्तुत की।जिस पर कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक अजमेर को भी कार्यवाही करने के लिए रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया।परंतु फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने अपने अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा व भेरूसिंह राठौड़ के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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