स्टे के दौरान रजिस्ट्री करवाने व नामांतरण खुलवाने वालो के खिलाफ मुकदमे के आदेश हुए पारित

केकड़ी 25 फरवरी (पवन राठी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने परिवादी शिशुपाल पुत्र रामनाथ उर्फ श्योनारायण जाट के परिवाद अंतर्गत धारा 120 B 193-199–206-323-424-427-420-467-468की सुनवाई के बाद मुल्जिमो के विरुद्ध सिटी पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए है।
परिवादी ने परिवाद में बताया कि उसकी पुश्तेनी जमीन ग्राम मंडा में स्थित है जिसका खसरा नंबर 38-39-40-41-550/851-858 है।जिसका एक वाद अपर जिला एवम सत्र न्यायालय संख्या 2 केकड़ी में रजिस्ट्री कैंसिलेशन का शिशुपाल बनाम एजन लंबित है और उसमें कोर्ट द्वारा स्टे जारी किया हुवा है। स्टे को नजर अंदाज करते हुए उक्त जमीन का बेचान मुलजिमगोपाल पुत्र रामनाथ उर्फ श्योनारायण ने स्टे की जानकारी होते हुए भी महेंद्र सुरेश देवकरण पुत्र रामचंद्र जाट निवासी मंडा तथा सांवरलाल पुत्र घीसालाल कुम्हार निवासी दलवासा ने एक राय होकर उक्त स्टे को छुपाकर तहसीलदार केकड़ी के यंहा नामांतरण खुलवा लिया।इसकी जानकारी परिवादी को होने पर तहसीलदार केकड़ी को स्टे की जानकारी दी गई तो तहसीलदार केकड़ी द्वारा नामांतरण निरस्त कर दिया गया।परिवादी के वकील विष्णु कुमार साहू के तर्कों से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश ने मुल्जिमो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश सिटी पुलिस थाना केकड़ी को दिए है।

error: Content is protected !!