चोरी के आरोपी की जमानत मंजूर

केकड़ी 17 मई (पवन राठी)अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी ने बाइक चोरी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है–5 मई2022 को बदाम देवी ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।दौराने अनुसंधान पुलिस ने चोरी के आरोप में मुकेश पुत्र सुरेश बागरिया निवासी जालियां थर्ड को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जंहा से आरोपी को न्यायालय की अभिरक्षा में भेज दिया गया।
आरोपी की जमानत याचिका अपर मुख्य न्यायाधीश एक केकड़ी द्वारा खारीज कर दी गई।
आरोपी के अधिवक्ता रोडुमल सोलंकी पवन कुमार राठी ने अपर जिला एवम सत्र न्यायालय में आरोपी की जमानत याचिका पेश की।दौरान बहस आरोपी के अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किये की पुलिस द्वारा आरोपी को झूँठा फंसाया गया है जिसके सबूत आरोपी द्वारा जमानत पर रिहा होने के बाद ही पेश किया जाना संभव हो सकेगा।पुलिस का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है कोई बरामदगी शेष नही है।आरोपी एक नवयुवक है उसके जेल में रहने से उसके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।आरोपी अदालत के सभी आदेशो की पूरी तरह से पालना करने को सदैव तत्तपर रहा है एवम रहेगा।
मान्य न्यायाधीश ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारीत किये।

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