नोकरी के नाम से दस्तावेज ले खोली फर्म

केकड़ी 1 जुलाई (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कविता राणावत ने नोकरी का झांसा देकर दस्तावेज ले फर्म खोल कर दस्तावेजो का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस थाना भिनाय को दो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए है।
कोर्ट में सुनील सेन निवासी राताकोट ने अपने एडवोकेट आशुतोष शर्मा के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि ताराखेड़ा निवासी सूरज सोलंकी व 26 मील बिजयनगर निवासी दशरथ परिहार ने मुम्बई में बड़ा कारोबार होने तथा वंहा नोकरी दिलाने के नाम पर दस्तावेज आदि लिए।कुछ समय बाद दोनो आरोपियों ने मुम्बई में नोकरी पक्की होने की वात कह कर आधार कार्ड पेन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजो की प्रतियां लेकर अपने साथ लाये लैपटॉप व मशीन द्वारा बॉयोमेट्रिक प्रोसेस पूरा किया।
काफी दिनों बाद भी जब नोकरी नही मिली तो परिवादी ने दोनो आरोपियों से संपर्क किया तो वे झांसे देते रहे।
कुछ समय पूर्व बिजयनगर स्थित बैंक से आये व्यक्ति ने बताया कि परिवादी के नाम से मुम्बई में एक फर्म कार्यरत है जिसमे बड़े बड़े लेनदेन हो रहे है।परिवादी ने पहले तो इसे मजाक समझा लेकिन जब बैंक जाकर मालूम किया तो सारी स्थिति सामने आ गई और परिवादी की समझ मे आ गया कि नोकरी के नाम पर दस्तावेज लेकर
दोनो आरोपियों ने उनका इस्तेमाल फर्म खोलने के लिए करके परिवादी के साथ धोखाधड़ी की है।

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