अजमेर, 4 नवंबर। उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष अभियान के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बुधवार को आगामी दिवाली पर्व के परिप्रेक्ष्य में पैकेज कमोडिटी नियम 2011 तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना में औचक निरीक्षण किए गए। इस विशेष अभियान के तहत गठित संयुक्त जांच दल द्वारा अजमेर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसमें सहायक नियंत्रक श्रीमती भावना दयाल, महिपाल सिंह (डीडवाना-कुचामन) एवं महेंद्र चौधरी टांक शामिल रहे।
कार्रवाई के दौरान संयुक्त जांच दल द्वारा बीकानेर स्वीट्स, रतलामी नमकीन एवं मोहनलाल स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन सभी स्थानों पर मिठाइयों एवं नमकीन के डिब्बों में शुद्ध वजन सही पाया गया। पैकेटों पर संपूर्ण आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित पाई गई तथा पैकिंग रजिस्ट्रेशन एवं कांटों का भौतिक सत्यापन अद्यतन मिला।
जांच के दौरान अनियमितता एवं दंडात्मक कार्रवाई के तहत सोहनी डेयरी पर पैकिंग रजिस्ट्रेशन एवं कांटों का सत्यापन नहीं पाया गया। साथ ही पैकेटों पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन भी अनुपस्थित मिला। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के उल्लंघन पर संबंधित डेयरी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसे ऑनलाइन जमा करवाया गया। प्रतिष्ठान को 7 दिवस के भीतर आवेदन कर कांटे सत्यापित कराने एवं नियमानुसार पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पाबंद किया गया तथा आवश्यक सूचनाओं के अंकन के लिए सुधार नोटिस जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान समस्त व्यापारी वर्ग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश व चेतावनी दी गई। सामग्री की बिक्री के समय नेट कंटेंट (शुद्ध मात्रा) का विशेष ध्यान रखें एवं डिब्बे का वजन अलग करके तौलें। पैकिंग सामग्री पर आवश्यक नियमानुसार रजिस्ट्रेशन एवं संपूर्ण सूचनाओं का अंकन अनिवार्य रूप से करें। समस्त तौल उपकरणों (कांटों) का विधिक सत्यापन कराएं तथा अधिकतम क्षमता के कांटे का 1/10 (दसवें हिस्से) का बाट रखना अनिवार्य है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज कमोडिटी नियम 2011 का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।