आदर्श आचार संहिता की कराएं सख्ती से पालना-गालरिया

चुनाव से जुड़े सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक
टीम के रूप में चुनाव को सफल बनाने में जुट जाएं-पुलिस अधीक्षक
vaibhav galariya 1अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वैभव गालरिया ने कहा कि अब चुनाव में एक महीना बचा है। यह समयावधि सबसे महत्वपूर्ण है। हमें निर्वाचन को पूरी तरह सफल, भयमुक्त एवं निर्बाध सम्पन्न कराने के लिए जुट जाना है। आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सहित निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों पर अमल करवाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गालरिया ने गुरूवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री गालरिया ने कहा कि एक दिसम्बर को मतदान दिवस तक हर दिन महत्वपूर्ण है। हमें अपने दायित्वों का पूरी गम्भीरता के साथ निर्वहन करना है। निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी यह तय कर लें कि उन्हें दी गई जिम्मेदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाएं। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि अब बूथ स्तर तक की मॉनिटरिंग एवं आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना उनके जिम्मे हैं। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम तेज कर दें।
श्री गालरिया ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस चुनाव आयेाग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुरूप आचार संहिता की शत-प्रतिशत पालना करवाएंगें। गत बार चुनाव के दौरान जहां भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है। वहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। चुनाव में सेक्टर अधिकारियों की प्रभावी भूमिका है, जो क्षेत्र में मतदाताओं से निरन्तर सम्पर्क कायम रखेंगे। सेक्टर अधिकारी एरिया इंचार्ज के रूप में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए बूथ स्तरीय सीएलसी गठित करेंगे। यह तय कर लें कि सीएलसी में किसी एक ही जाति या समुदाय के लोग नहीं आ जाएं। सभी जाति व समुदायों के लोगों को इस कम्यूनिटी लाईजनिंग ग्रुप में शामिल किए जाएं। इसमें कमजोर एवं अल्प संख्या वाले मतदाताओं का प्रतिनिधि भी शामिल करें। यह समिति मतदाता को जागरूक तथा भयमुक्त बनाने का वातावरण बनाने की भूमिका निभाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेकर ही चुनावी सभा, रैली आदि आयोजित किए जा सकेंगे। ऐसे कार्यक्रम हेतु उसके आयोजक को सशर्त अनुमति लेनी होगी तथा उसकी सशर्त अनुपालना हर हाल में करनी होगी। कार्यक्रम के इंचार्ज/समन्वयक का नाम एवं मोबाईल नम्बर पुलिस विभाग को देना होगा। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय राजनेता के स्वागत आदि कार्यक्रम बाबत् भी जुलूस की अनुमति लेनी होगी। नॉमिनेशन पत्र भरने जाते वक्त निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के समीप सौ मीटर दायरे में 3 वाहन अनुमत है। प्रत्याशी सहित 5 व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जा सकेेंगे।
श्री गालरिया ने कहा कि चुनावी सभा में व्यक्तिगत आक्षेप अथवा निजी जिन्दगी पर आक्षेप/लाछन लगाना, जाति अथवा धर्म विशेष की भावना उजागर करने की मनाही है। चुुनाव प्रयोजन से बनायी गई सीडी की भी अप्रूवल जरूरी है। पेड न्यूज पर पैनी न$जर रहेगी। ऐसी न्यूज की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। सार्वजनिक सम्पति पर पोस्टर, नारा लेखन अनुमत नहीं है। होर्डिग आदि संबंधित स्वायत्तशासी संस्था से स्वीकृत निर्धारित स्थानों पर लगाए जा सकेंगे। संबंधित नगरपालिका/परिषद से इसकी अनुमति लेनी होगी। इस बाबत् निर्वाचन अधिकारी को निवेदन करना होगा। चुनावी प्रचार हेतु धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, बिजली के खम्भों आदि का इस्तेमाल नहीं होगा। निजी वाहनों पर झण्डों व बैनर के प्रदर्शन पर होने वाले खर्च भी चुनाव प्रचार में शामिल किया जाएगा। किसी प्रत्याशी अथवा उसके ऐजेन्ट या कार्यकर्ता के पास चुनाव दौरान वाहन में 50 हजार की राशि अथवा 10 हजार रूपए की गिफ्ट वस्तुएं पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा उसे चुनाव खर्च माना जाएगा।
बैठक को सम्बोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। चुनाव से जुड़े सभी कार्मिक आगामी एक दिसम्बर तक चुनाव प्रक्रिया से पूरी गम्भीरता के साथ जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आपराधिक तत्वों, मादक पदार्थाे व हथियार आदि सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्कवाड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्लाइंग स्कवाड अपने क्षेत्र में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे मतदान केन्द्रों व क्षेत्रों का चयन कर लें जहां पर किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा लोगों को भयग्रस्त कर या प्रलोभन देकर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। किसी को भी अवैध तरीके से मतदान को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न लोगों के लाईसेंसी हथियार भी जब्त किए जाएंगे। यह सेक्टर मजिस्ट्रेट व फ्लाईंग स्कवाड की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र के लाईसेंसी हथियार धारकों के हथियार चुनाव तक संबंधित थाने में जब्त कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण प्रभारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विशेषाधिकारी श्री भरत शर्मा, राजस्व मण्डल के उप निबंधक श्री भगवत सिंह राठौड़, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के उप निदेशक श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रीमती आनन्द आशुतोष, ई.वी.एम. प्रशिक्षण प्रभारी श्री प्रदीप महरोत्रा आदि ने विभिन्न विषयों पर उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। बैठक में आठों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

चार पंचायत समितियों में कला जत्थों के कार्यक्रम तय
सिस्टेमेटिक वोटर्स एज्यूकेशन एण्ड इलेक्टोरल पार्टीसिपेशन (स्वीप) के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के लिए कला जत्थों के कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। स्वीप कमेटी के अध्यक्ष श्री सी.आर.मीना ने बताया कि भिनाय, जवाजा, केकड़ी एवं मसूदा पंचायत समितियों में आगामी 6 से 23 नवम्बर तक स्वीप के तहत कला जत्थों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मतदान दलों को दो चरणों में प्रशिक्षण
अजमेर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठित मतदान दलों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जेड़.बी. मिर्जा ने बताया कि प्रथम चरण में आगामी 10 से 14 नवम्बर तथा दूसरे चरण में 23 से 26 नवम्बर तक मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय के आर्टस ब्लॉक में दिया जाएगा।

प्रशिक्षण की तिथियां तय
अजमेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया से जुडी विभिन्न टीमों के प्रशिक्षण की तिथियां तय कर दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जेड़.बी. मिर्जा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के फील्ड स्टाफ, निर्वाचन एवं व्यय तथा ई.वी.एम. से जुड़े स्टाफ का प्रशिक्षण आगामी 4 नवम्बर को होगा। इसी तरह वीडियोग्राफर का प्रशिक्षण 5 नवम्बर को होगा।

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