शांत घोषित क्षेत्रों में घातक विस्फोटक पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध
अजमेर, 15 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अरविंद कुमार सेंगवा ने शहर के नगर निगम क्षेत्रा एवं शांत घोषित क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घातक विस्फोटक पटाखे जैसे राॅकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबन्दी … Read more