गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर छूट
अजमेर, 05 जनवरी, 2016 । राज्य सरकार ने गृहकर एवं नगरीय विकास कर 31 मार्च 2016 तक एक मुश्त जमा कराने पर छूट प्रदान की है। उपायुक्त विकास श्री गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रा में समस्त सम्पत्ति स्वामियों द्वारा 31 मार्च 2016 तक कर जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति … Read more