हाईकोर्ट ने कलक्टर को दिये आदेश, जांच के बाद भूमि आंवटित की जाये

भट्टा कॉलोनी स्थित प्राइमरी स्कूल भवन के लिए भूमि आवंटन का मामला
पार्षद आसिफ़ हुसैन ने हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका

तिलक माथुर
केकड़ी के भट्टा कॉलोनी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन के लिए जमीन आवंटन के मामले में हाईकोर्ट ने अजमेर जिला कलक्टर व केकड़ी एसडीएम को मामले की जांच कर उचित स्थान पर जमीन आवंटन के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस जमीन आंवटन के मामले में कांग्रेस के पार्षद व एडवोकेट आसिफ हुसैन ने गत दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर को उक्त आदेश दिए हैं। ध्यान रहे भट्टा कॉलोनी स्थित एक सामुदायिक भवन में करीब 14 सालों से यह सरकारी प्राइमरी स्कूल चल रहा है। जिसमें बने हॉल में एक से पांच तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताइये बच्चों की एक साथ पढ़ाई होगी तो क्या परिणाम होंगे। स्कूल भवन के लिए जमीन की समस्या की जानकारी मिलते ही पार्षद आसिफ हुसैन ने शिक्षा विभाग व नगर पालिका से जानकारी की तो पता चला कि स्कूल भवन के लिए आवंटित जमीन पर निर्माण करना सम्भव नहीं, उसे अस्वीकार करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने गत वर्षों स्कूल भवन के लिए आवंटित जमीन को निरस्त कर किसी सुरक्षित स्थान पर जमीन आंवटित करने के लिए पालिका प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन पालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जानकारी के बाद पार्षद हुसैन ने पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल को इस बारे में जानकारी दी। मित्तल ने पार्षद हुसैन को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे एंव बोर्ड की बैठक में भी प्रस्ताव पारित कर नियमानुसार जमीन आंवटित करेंगे। गौरतलब है कि भट्टा कॉलोनी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें तीन वार्डों वार्ड संख्या 20, 21 व 22 के करीब 100 नन्हे मुन्ने पढ़ने जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों में गरीब तबके के अल्पसंख्यक समुदाय, दलित वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे शामिल है। स्कूल भवन में जगह के अभाव के कारण इससे अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं दिया सकता ऐसे में इस भट्टा कॉलोनी क्षेत्र के कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनके अभिभावक इस स्थिति में नहीं कि अपने मासूम लाड दुलारों को किसी दूसरे स्कूल में शिक्षा दिला सके। यह स्कूल निवर्तमान विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने अपने कार्यकाल में खुलवाई थी तब से ये स्कूल भवन के अभाव में सामुदायिक भवन में संचालित है। हालांकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर गत नगर पालिका बोर्ड ने नियमानुसार स्कूल भवन के लिए भट्टा कॉलोनी में जमीन आवंटित की थी लेकिन जमीन पर खदान व गहरी खाई होने की वजह से शिक्षा विभाग ने उक्त जमीन पर भवन बनाने में असमर्थता जताते हुए इस आवंटन को निरस्त कर अन्यत्र दूसरी जमीन देने की मांग की। तभी से यह मामला विभिन्न कारणों के चलते अधरझूल में पड़ा था लेकिन अब हाईकोर्ट के दखल के बाद सम्भवतः शीघ्र हल हो जाएगा। इस मामले में पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि वे स्कूल भवन के लिए जमीन आंवटन के मामले को शीघ्र हल करने के पक्ष में हैं उन्होंने बताया कि मैने इसके लिए प्रयास भी किये लेकिन नियमों की जटिलता की वजह से मामले में देरी हो रही है। मित्तल ने बताया कि सरकारी स्कूल के लिए जमीन आंवटन तो आसान है मगर आवंटन निरस्त करना सिर्फ कलक्टर के अधिकार क्षेत्र में है। अगर वे पुराने आवंटन को निरस्त कर दे तो पालिका उनके आदेशानुसार दूसरी जगह जमीन आवंटित कर सकेगी। मित्तल ने कहा कि जमीन आवंटन के लिए वे पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं लेकिन नियमानुसार।

तिलक माथुर
*9251022331*

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