ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को अधिप्रमाणन जरूरी

अजमेर। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई राजनैतिक विज्ञापन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है और वह समाचार पत्र  इन्टरनेट पर ”ई-पेपर” में उपलब्ध है तो ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जाना आवश्यक है।

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