3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को कठोर कारावास

छतरपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डी.के. पालीवाल ने एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए मारपीट के मामलों में तीन महिलाओं सहित 8 आरोपियों को कठोर कारावास के साथ 54 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 26 जून 2010 को सुबह करीब 10.30 बजे सिटी कोतवाली थानांतर्गत टौरिया मुहल्ला निवासी अजुद्दी अहिरवार अपनी बहू को ग्राम गौरारी से घर लाया था तभी मुहल्ले में ही रहने वाले उसके परिवार के भगवानदास, श्रीमती सुनीता, हीरावाई, किस्सू उर्फ किशोरी, पिम्मू उर्फ प्रमोद, रामचरण और कंछेदी आकर बोले तुम्हे बहू को पहले बड़े घर (देवतानी) ले जाना था। जिस पर बाद-विवाद शुरू हो गया और हल्ला सुनकर अजुद्दी के घर से उसकी पत्नि सरजूवाई पुत्र दिनेश, विष्णु, कन्हैया, मन्नू, सरजूवाई, ममता, गुड्डी, रामअवतार आ गए और दोनों पक्षों ने लाठी डंडा, बका, छुरी, पत्थर से हमला शुरू कर दिया जिसमें दिलीप के सिर में बका लगने से लहुलुहान हो गया। गंभीर हालत में दिलीप को अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों ने घटना की शिकायत थाना सिटी कोतवाली में की।
तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एस. रावत ने कार्यवाही करते हुए मामले को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डी.के. पालीवाल ने दोनों पक्षों के मामलो की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश को धारा 326 आईपीसी के तहत 3वर्ष के कठोर कारावास, 5 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई और अजुद्दी, मन्नू, सरजूवाई, ममता, गुड्डी, कन्हैयालाल, रामअवतार, विष्णु के खिलाफ अपराध सिद्ध न होने पर बरी कर दिया साथ ही दूसरे पक्ष के मामले में सभी आरोपी भगवानदास, सुनीता, किस्सू उर्फ किशोरी, हीरावाई, प्रमोद, रामचरण और कंछेदी को धारा 147, 323/149 आईपीसी का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 6-6 माह के कठोर कारावास के साथ सात- सात हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अजुद्दी वगैरह की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जी.सी. चौरसिया द्वारा की गयी।

आरोपी अर्जुन सिंह को पकड़ लिया
दिनांक 04.09.12 को फरियादी गोविन्द सिंह पिता चतुर सिंह ठाकुर निवासी टूरिया हाल गंज थाना बमीठा पर उसके निवासी स्थान पर शांम करीब 07 बजे दो मोटर साईकिलों पर आये अर्जुन सिंह तथा मुलायम सिंह तथा इनके साथ दो अज्ञात आरोपी बैठे थे । अर्जुन सिंह के साथ बैठे अज्ञात आरोपी ने फरियादी पर देषी कट्टे से जान लेवा हमला कर दिया जिससे फरियादी गंभीर रूप से घायल हो गया था । घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गये थे । फरियादी के लिखित आवेदन पर थाना बमीठा ने ज्ञात एवं अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 237/12 धारा 307 ता0हि0 तथा आमर््स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
कल दिनांक 13.09.12 को बमीठा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाने की टीम द्वारा अर्जुन सिंह को पकड़ लिया बाद में उसे न्यायालय में पेष किया गया । अर्जुन सिंह से पूंछतांछ जारी है तथा अन्य फरार आरोपियों की तलाष जारी है ।

-संतोष गेंगेले

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