राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन षनिवार को

दिनांक 12.11.2016 को देषभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इसी प्रकार तालुका स्तर पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित की जायेगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलें रखे गये है। पक्षकारों से यह अपील है कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण रखवाकर सरल प्रक्रिया से अपना विवाद आपसी राजीनामे से सुलह करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा प्रकरण सुलझ जाने पर न्याय शुल्क की वापसी होती है। विवाद का अंत हो जाता है एवं लोक अदालत का अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है जिसकी कोई अपील नहीं होती है। इस बार आयोजन होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी मामले रखे जायेंगे जिसमें निम्नलिखित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटरयान दुर्घटना प्रकरण, मजदूरी संबंधित विवाद, दीवानी मामले-यथा किराया बैंक, वसूली, सुखाधिकार, ऋण वसूली अधिकरण के मामले, विद्युत पानी बिल के विवाद, सेवा संबंधित विवाद जो वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित हो, प्रकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण, पारिवारिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद के मामले, राजस्व मामले, मनरेगा, विक्रय कर, आयकर आदि के मामले, वन अधिनियम के मामले, रेलवे क्लेम, अपीलें, अन्य राजीनामे योग्य प्री-लिटिगेषन अथवा पोस्ट लिटिगेषन मामले शामिल है।

पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अजमेर

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