सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विजय लक्ष्मी को दिये निर्देश

अजमेर। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा कलक्टर के समिति कक्ष में आयोजित बैठक में की गई। कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रीतम सिंह मेहरा की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में बताया कि फरवरी माह तक ऐसे 37 प्रकरण लम्बित हैं। जनवरी 2012 से फरवरी 2013 तक 258 प्रकरण दर्ज हुए और 8 पूर्व में लम्बित थे, 76 प्रकरणों में चालान किये गये व 153 प्रकरण में एफ आर लगाई गई।
जिला कलक्टर वैभव गालरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मेहरा ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में अनुसंधान या अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा परिवादी और गवाहों को बुलाने पर उन्हें आने जाने का किराया खाने का खर्च और दैनिक मजदूर की निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं।
जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक विजय लक्ष्मी को निर्देश दिये कि वे इसके लिए पर्याप्त राशि पुलिस अधीक्षक द्वारा उल्लेखित अनुसंधान अधिकारियों को भिजवाए जिससे कि परिवादी व गवाहों को तत्काल भुगतान किया जा सकें। वर्तमान में अजमेर तहसील द्वारा इसका भुगतान किया जा रहा हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजन जय बहादुर माथुर, सहायक नियोजक अभियोजन धर्मसिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.आर. मीना तथा समिति के सदस्य सर्व मुमताज खां, रामबाबू शुभम व पांचू लाल भी मौजूद थे।

पत्रकारो को भू खण्ड आवंटन
नगर सुधान न्यास अध्यक्ष नरेन शाहनी भगत की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार भूखण्ड आवंटन समिति में 14 पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन की लॉटरी निकाल कर भू खण्ड आवंटित किये गये।
लॉटरी में सर्व विजय कुमार पाराशर, सौरभ जैन, महेश माथुर,अभिलाषा गुप्ता, रामचन्द्र बीजरानी, गोविन्द लबाना, कौसी नोक जैन, श्रीचन्द्र विजारिया, मनोज कुमार वर्मा, आर डी कुवेरा, भूरालाल, विक्रम सिंह बेदी, जितेन्द्र सिंह लबना तथा श्रीमती रिश्किा महर्षि को भूखण्ड आवंटित किये गये।
बैठक में नगर सुधार न्यास सचिव के सी वर्मा, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष दीनबंधु चौधरी, अजमेरू पत्रकार के अध्यक्ष याद हुसैन कुरेशी, नारायण दास सिंधी तथा उपनिदेशक जन संम्पर्क अधिकारी प्यारे मोहन त्रिपाठी आदि मौजूद थें।

error: Content is protected !!