दिल्ली चुनावः कोर्ट ने की केंद्र की खिंचाई

Supreme-Courtनई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल से कहा है कि एक महीने में सरकार बनवाओ या फिर असेंबली को भंग कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराए जाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? पीठ ने यह भी पूछा कि क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि बिना काम के घर पर ही बैठे रहें? जजों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बयान देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दो महीने के भीतर विधानसभा भंग करने पर विचार करेगी तो हम याचिका को निरस्त कर देंगे।
संविधान पीठ ने कहा, ‘एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं। दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता क्यों भुगते? कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि आखिर कब तक केंद्र सरकार दिल्‍ली विधानसभा को निलंबित रख सकती है?  मसले पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘अगर एक नागरिक कोर्ट में आता है और पूछता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी तन्ख्वाह पा रहे हैं, उनसे काम है तो उस नागरिक को क्या जवाब दिया जाएगा? और यह सरकार की वजह है।’
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद 14 फरवरी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से दिल्ली की विधानसभा निलंबित है। कई बार चर्चा उड़ी कि बीजेपी दूसरी पार्टियों के कुछ विधायकों की मदद से सरकार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

error: Content is protected !!