तब अमित शाह जबरन उगाही करने वाला गैंग चलाते थे

amit_shahअहमदाबाद / 9 मार्च 2011 को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अमित शाह के बारे में कहा था कि वह धमकी और जबर्दस्ती करने वाले गैंग को चलाते हैं। लेकिन मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को इन मामलों में राहत दे दी। तब सीबीआई ने कहा था कि शाह का गैंग नेताओं, पुलिस और क्रिमिनल का गठजोड़ है। सीबीआई ने तब जस्टिस पी. सदाशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की बेंच के सामने कहा था कि शाह गुजरात में राजनीति, पुलिस और अपराधी के गठजोड़ से जबरन वसूली और धमकी देने का रैकेट चलाते हैं। तब अमित शाह के वकील राम जेठमलानी ने सीबीआई की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश है।
सुप्रीम कोर्ट तुलसीराम प्रजापति की मां नर्मदा बाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नर्मदा बाई ने इस मामले में सीबीआई जांच मांग की थी। तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस के बारे में कहा जाता है कि यह प्रायोजित था और एनकाउंटर महज नाटक था। तब नर्मदा बाई ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी।
मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बड़ी राहत मिली है। मुंबई में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उनके ऊपर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। अभी यह पता नहीं चला है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी या नहीं। तब सीबीआई का शाह के बारे में आकलन कितना सख्त था लेकिन अब उन्हें इन मामलों से बरी कर दिया गया। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया?
शाह पर गैंग चलाने वाली सीबीआई की टिप्पणी पर जेठमलानी ने रोष जताया था। उन्होंने कहा था मेरे क्लाइंट को इस टिप्पणी के जरिए आहत किया जा रहा है। जेठमलानी ने कहा था कि शाह लोकतांत्रित तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। इस तर्क का विरोध करते हुए सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि चुने तो कई लोग जाते हैं। उन्होंने कहा था कि चुना जाना अपराधी नहीं होने का सर्टिफिकेट नहीं होता। जेठमलानी ने कहा था कि शाह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इस साजिश को सीबीआई के जरिए सफल बनाया जा रहा है।
2005 की कथित प्रायोजित गोलीबारी में सोहराबुद्दीन शेख की हत्या, इनकी पत्नी कौशरबी का गायब होना और तुलसीराम प्रजापति की हत्या के बारे में कोर्ट ने कहा था कि ये एक ही तरह के अपराध हैं। कोर्ट ने कहा था कि इसमें एक ही तरह की साजिश नजर आती है। ऐसे में इन मामलों की अलग-अलग जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात पुलिस इन मामलों को अलग-अलग प्रॉजेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
केटीएस तुलसी

ने कोर्ट से कहा में कहा था कि एक अपराध में परस्पर विरोधी चार्जशीट अपराधी को बचाने की कोशिश है। तुलसी ने कहा था कि तुलसीराम प्रजापति केस में जो आरोपी मुक्त होगा उसे फिर सोहराबुद्दीन शेख केस में कैसे दोषी ठहराया जाएगा? केटीएस तुलसी ने कहा था कि यदि तुलसीराम प्रजापति केस का अंत आरोपी को दोषमुक्त करने से होता है तो सोहराबुद्दीन शेख केस में दोषी साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।
तुलसीराम प्रजापति की मां नर्मदा बाई की मांग पर केस मुंबई ट्रांसफर किया गया, जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इन मामलों में बरी कर दिया है।
साभार नवभारत टाइम्स

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