डॉ. यषवंत कुमार बम्होरिया को कारण बताओ नोटिस

chatarpur-logoछतरपुर / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसारी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. यषवंत कुमार बम्होरिया को परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य पूर्ति नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी डॉ. यषवंत कुमार बम्होरिया के कार्याें की समीक्षा में यह पाया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य पूर्ति करने में रूचि नहीं ली जा रही है। डिलेवरी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। अपने क्षेत्र का नियमित भ्रमण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा षासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के विरूद्ध संस्थागत प्रसव की संख्या प्राथमिक स्वाास्थ्य केन्द्र बसारी में कम पायी गयी है। अतः षासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बतरने के कारण मध्यप्रदेष सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के तहत चिकित्सा अधिकारी डॉ. यषवंत कुमार बम्होरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का स्पष्टीकरण 3 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने के लिये निर्देष दिये गये हैं। स्पष्टीकरण समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ई-गवर्नेन्स समिति की बैठक 2 फरवरी को
छतरपुर /कलेक्टर एवं सचिव ई-गवर्नेन्स समिति डॉ. मसूद अख्तर की अध्यक्षता में 2 फरवरी को टीएल बैठक के बाद दोपहर 12.30 बजे से ई-गवर्नेन्स समिति छतरपुर की बैठक आयोजित की जायेगी। संबंधित अधिकारियों को बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिये कहा गया है। बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रकरणों, लोकसेवा कार्याें हेतु राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की भर्ती, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत कार्यांे के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, स्वान के अंतर्गत सभी कार्यालयों के कक्षों का चयन, अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष का चयन, क्षेत्रीय क्षमता संर्वधन केन्द्रों हेतु संचालन केन्दों के कार्य एवं ई-षक्ति परियोजना सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

छात्रवृतियों की जांच हेतु दलों का गठन
छतरपुर /कलेक्टर डॉ. मसूद अख्तर ने आदिम जाति कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में उच्च षिक्षा संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विछड़ावर्ग के विद्यार्थियों को जारी की गयी छात्रवृतियों के संबंध में 12 जांच दलों का गठन कर दिया है। इन जांच दलांे को जिला स्तर से जारी की गयी राषि एवं विद्यार्थियों के नामों का मिलान संस्था की दाखिला पंजी से करने, स्वीकृत एवं भुगतान की गयी फीस का सत्यापन संस्था के फीस रजिस्टर एवं रसीद बुक से करने तथा जिन विद्यार्थियों की छात्रवृति स्वाीकृत की गयी थी, उनकी परीक्षा में षामिल होने की जानकारी प्राप्त करने के निर्देष दिये गये हैं। जांच समिति को 10 दिन की समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये हैं।
Santosh Gangele

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