जितना काम उतना वेतन,प्रदेश में विधायकों के लिये नियम

संबधित अधिनियम में संशोधन,इसी सत्र से लागू

भोपाल/ जितना काम उतना वेतन का नियम लागू मध्यप्रदेश के विधायकों पर हो चुका है जिसके चलते वह जितने दिन विधानसभा की कार्यवाही में सहभागिता करेंगे उतने ही दिन का भुगतान किया जायेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबध में नियम को आठ जुलाई से लागू कर दिया गया है। पूर्व के नियमों में संशोधन करते हुये जहां विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को बढा दिया गया तो वहीं दूसरी ओर अनुपस्थित रहने वाले विधायकों पर शिकंजा कसने के लिये नो वर्क नो पे का फार्मूला लागू कर दिया गया। जिसके चलते अब विधायकों को सिर्फ उतने ही दिन का भत्ता मिलेगा जितने दिन वह विधान सभा में उपस्थित रहेंगे तथा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करेंगे। ज्ञात हो कि वेतन,भत्ता,पेंशन संबधित अधिनियम में संशोधन किया गया है। बतला दें कि अनेक विधायक सत्र की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर भी भत्ते लेते थे ।
क्या हुआ परिवर्तन-
प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां अनुपस्थितों को भत्ता नहीं मिलेगा तो वहीं विधायकों को प्रदेश से बाहर दस हजार किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गयी है पूर्व में यह छै हजार किलोमीटर थी। सूत्र बतलाते हैं कि शासकीय कार्य हेतु जाने के लिये जो संभावित राशि व्यय की जानी है का पच्चहत्तर प्रतिशत पूर्व में ही वह ले सकेंगे। विधायकों को प्रस्तावित यात्रा का पूरा विवरण प्रमुख सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस दौरान पूर्व में प्राप्त होने वाले भत्ते को डेढ गुना बढा दिया गया है। इसी क्रम में रेल से यात्रा करने के लिये मिलने वाले आरटीसी यानि रेल यात्रा कूपन चार हजार रूपये के प्राप्त होंगे। पूर्व में यह अठईस सौ रूपये के मिलते थे। इसी क्रम में पूर्व विधायकों को चार हजार किलोमीटर की यात्रा के लिये कूपन प्रदान किये जायेंगे जबकि इसके पूर्व यह तीन हजार किलोमीटर यात्रा के लिये होते थे।
डा.एल.एन.वैष्णव

error: Content is protected !!