‘विश्वरूपम’ को हरी झंडी, 12 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी

मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता व निर्देशक कमल हासन की विवादास्पद फिल्म ‘विश्वरूपम’ की रिलीज पर लगे प्रतिबंध के मामले में फैसला सुनाते हुए बेंगलूर के 12 सिनेमाघरों में चलाने की इजाजत दी है। साथ ही हासन को सलाह दी है कि वह सरकार के साथ मिलकर इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करें। अदालत के मुताबिक यह मामला देश की एकता से जुड़ा है और इस पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। सोमवार को हैदराबाद के एक व्यवसायी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर रोक की मांग की है। वहीं, हाई कोर्ट ने एक अन्य तमिल फिल्म को मिले ‘यू’ सर्टिफिकेट को हटाने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते फिल्म के प्रदर्शन पर 28 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। हासन द्वारा इस प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश के वेंकटरमण ने शनिवार को फिल्म देखी थी और फैसला सोमवार को सुनाने को कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान हासन के वकील ने प्रतिबंध को चुनौती दी और मुख्य मामले के साथ सुनवाई का आग्रह किया। यह प्रतिबंध जिलाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत राज्य में लगाया गया है। मामले को मंगलवार तक स्थगित करते हुए वेंकटरमण ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह देश में कानून व्यवस्था की स्थिति और देश की एकता को ध्यान में रखे। इसकी वजह से समुदायों के बीच कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि फिल्म को 25 जनवरी को ही प्रदर्शित किया जाना था लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा फिल्म में मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करने की शिकायत के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसके प्रदर्शन पर दो सप्ताह तक की रोक लगा दी थी।

हासन के भाई चंद्रा हासन ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि फिल्म का कोई भी दृश्य मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक नहीं दिखाता है। यहां तक कि फिल्म के निर्माण के समय भी इसका पूरा ख्याल रखा गया था। इन विवादों के चलते फिल्म को 30 से 80 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इस बीच हैदराबाद के व्यवसायी मोहम्मद हाजी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में फिल्म पर रोक लगाने की मांग करती अपनी याचिका में कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। अभिनेता विजय की फिल्म ‘थुप्पक्की’ को देखने वाले हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति केके शशिधरन और आर. भानुमति की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि फिल्म को जारी ‘यू’ प्रमाणपत्र को हटाने की मांग पर विचार किया जाए।

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