दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद लगातार व्यवस्था पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। इसके मद्देनजर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कहा है कि वह राजधानी के सभी अस्पतालों को यह निर्देश दे कि कोई भी अस्पताल किसी भी दुष्कर्म की शिकार महिला का उपचार करने से मना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इसी तरह के दिशा निर्देश सड़क दुर्घटना में शिकार व्यक्ति के इलाज के लिए भी देने को कहा है।
यह निर्णय इस लिहाज से खास माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद यह बातें सामने आई थीं कि इस घटना की शिकार युवती को पुलिस कई किमी दूर सफदरजंग अस्पताल लेकर आई थी। इसके पीछे पुलिस का तर्क था कि घटना वाली जगह के अधिकार क्षेत्र में यही अस्पताल आता था, लिहाजा उसको यहां लाया गया था। पुलिस का यह भी तर्क था कि यहां पर उसके इलाज के लिए सभी जरूरी उपाय भी मौजूद थे।
हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश बाद कोई भी अस्पताल किसी भी दुष्कर्म पीड़ित के इलाज से मना नहीं कर सकेगा। साथ ही पुलिस को भी यह छूट होगी कि वह जितना जल्दी संभव हो पीड़ित को सबसे करीब के अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज शुरू करवाए।