राहुल को भारी पड़ी बिहारियों पर टिप्पणी

rahul gandhiचंडीगढ़ की एक अदालत ने 21 महीने पुराने एक मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को सम्मन जारी किया और 19 सितम्बर से पहले अदालत में पेश होने के लिए कहा. राहुल पर कथित रूप से एक विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है. राहुल को यह सम्मन हाथों-हाथ सुपुर्द किया जाएगा. इससे पहले भी अदालत राहुल के खिलाफ आठ बार सम्मन जारी कर चुका है, लेकिन कोई भी सम्मन राहुल के पास तक नहीं पहुंच सका है. वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद ठाकुर ने 2011 में राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में दिए गए एक चुनावी भाषण के खिलाफ मामला दायर किया था. राहुल ने कथित तौर पर अपने भाषण में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों को अन्य राज्यों में जाकर काम करने एवं भीख मांगने वाला बताया था. राहुल ने 14 नवंबर, 2011 को उप्र में इलाहाबाद के समीप फूलपुर में एक चुनावी भाषण के दौरान उप्र एवं बिहार के लोगों से पूछा था कि आखिर कब तक वे महाराष्ट्र में जाकर भीख मांगते रहेंगे या पंजाब में जाकर मजदूरी करते रहेंगे. ठाकुर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल ने इन राज्यों में काम करने वाले उप्र एवं बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

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