जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति गोस्वामी रामपुरी बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जाडा गणेशजी चान्दपोल, उदयपुर , राज0 को आदेश दिया कि वह छठे वेतन आयोग की सिफ ारिशों का लाभ , उपदान की राशि , उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि तथा चयनित वेतनमान का लाभ एवम समय -समय पर बढाये गये मंहगाई भत्ते की एरियर की राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से भविष्य निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से प्रार्थीया श्रीमती मुन्ना देवी चित्तौडा को भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता डी पी शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत कर उक्त लाभ अप्रार्थी संस्था से दिलाने के लिए माननीय अधिकरण से निवेदन किया। प्रार्थीया श्रीमती मुन्ना देवी चित्तौडा की 7-7-1980 को अध्यापक ग्रेड ग्रेड तृतीय के पद पर अप्रार्थी संस्था द्वारा नियुक्ति दी गई। तत्पश्चात उनके द्वारा विकल्प दिये जाने पर राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम , 2010 के अन्र्तगत राज्य सरकार द्वारा आमेलित कर लिया गया प्रार्थीया के अधिवक्ता का तर्क था कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को छठे वेतनमान का लाभ दिये जाने के बावजूद राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 29 में किये गये प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थी संस्था ने इसका लाभ प्रार्थीया को नहीं दिया इसी प्रकार राज्य सरकार की ओर से समय – समय पर बढाये गये मंहगाई भत्ते के अनुसार प्रार्थीया को अ यावेदन पेश करने के बावजूद बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया गया इसी प्रकार उपदान संदाय अधिनियम 1972 की धारा २ (ह्न) का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट होगा कि अधिवार्षिकी आयु स पूर्ण होने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार हुई सेवा की समाप्ति को सेवानिव्ति ही माना गया है प्रार्थीया ने नियुक्ति की तिथि से लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अप्रार्थी संस्था को अपनी सेवायें दी हो तो वह उपदान की राशि की हकदार प्रमाणित होती है प्रार्थीया अप्रार्थी संस्था को दी गई सेवाओं के दौरान संचित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी साबित होती है । मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त लाभ प्रार्थीया को स पूर्ण राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से देय ब्याज सहित निर्णय की दिनांक से ३ माह के भीतर -भीतर अप्रार्थी संस्था को भुगतान के आदेश दिये एवम निदेशक आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा , बीकानेर , राजस्थान को निर्देश दिया कि वह उक्त निर्णय की पालना अप्रार्थी संस्था से कराया जाना सुनिश्चित करे ।
डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018