जयपुर। प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिक्षाओ में हो रही गडबड़ी और आरजेएस परीक्षा में अपनी बेटी के लिए पर्चा लीक करने के मामले में फंसे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हबीब खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिए हैं कि गौराण के सरेंडर करते ही उन्हें तुंरत जमानत पर रिहा कर दे। गौरतलब है कि गौराण के खिलाफ हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है।
गौराण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पर बहस की थी। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। इससे अब हबीब खान की मुश्किलें बढ़ गई है। उन्हें अब हर सूरत में सरेंडर करना होगा लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को गौराण को सरेंडर करते ही जमानत देने के आदेश दे दिए हैं। इससे एसओजी अब उन्हें गिरपतार कर लंबी पूछताछ और रिमांड पर नहीं ले पाएगी।