शहरी निकायों के चुनावों में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू करने की तैयारी

स्वायत्त शासन विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव
— स्वायत्त शासन विभाग ने पंचायतीराज विभाग से मांगी जानकारी
— नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका पार्षदों और मेयर, सभापति व नगरपालिका अध्यक्ष पढे लिखे ही बन सकेंगे
— अभी शुरुआती चरण में है प्रस्ताव
— अगस्त में होने हैं 132 शहरी निकायों के चुनाव, अजमेर नगर निगम का चुनाव भी है अगस्त में
jaipur newsजयपुर| राज्य सरकार पंचायतीराज चुनावों की तर्ज पर शहरी निकायों के चुनावों में भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त् शासन विभाग ने शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू करने के लिए शुरुआती कवायद शुरू कर दी है। स्वयत्त शासन विभाग ने पंचायतीराज विभाग से शैक्षणिक योग्यता लागू करने के प्रावधानों और अन्य मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है।
यह प्रस्ताव मंजूर ​हुआ तो नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में पार्षद के साथ मेयर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष पढे लिखे ही बन सकेंगे। इसी साल अगस्त में 132 शहरी निकायों के चुनाव होने हैं जिनमें अजमेर नगर निगम भी शामिल है। निकाय चुनावों में अभी 7 माह का समय बाकी है तब तक सरकार आसानी से इस प्रावधान को लागू कर सकती है। जिस तरह पंचायतीराज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता लागू की है उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि सरकार इनमें भी यह प्रावधान लागू करेगी। इसके लिए नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणियां की हैं। लेकिन शहरी निकायों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का उतना विरोध नहीं होगा जितना पंचायता चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर हुआ था। विरोधी दल यह तर्क दे रहे हैं कि पंचायतों से पहले शहरी निकायों में शैक्षणिक योग्यता लागू करनी चाहिए थी। अब सबकी निगाहें इस पर रहेगी कि सरकार विधानसभा मेंं बिल लेकर आती है या आॅर्डिनेंस, लेकिन शहरी निकाय चुनावों में भी फिजां बदलनी तय है।

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