सोमवार से न्याय आपके द्वार-2016 अभियान

पंचायत मुख्यालयों पर होगा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन

बारां, 6 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2016 के तहत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के प्रभारी एडीएम नरेष मालव ने बताया कि 9 मई को बारां उपखंड के बराना, अंता के बमूलिया माताजी, मांगरोल के तिसाया, अटरू के पटना, छबड़ा के तेलनी, शाहबाद के कस्बाथाना, पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। 10 मई को बारां के थामली, अटरू के जीरोद, किषनगंज के रामगढ़, शाहबाद के आगर, 11 मई को अंता के बमूलिया कलां, अटरू के बमोरी, छबड़ा के हान्याहेड़ी, छीपाबड़ौद के ढोलम, किषनगंज के छत्रगंज, शाहबाद के संदोकड़ा, 12 मई को अटरू के कुंजेड़, छबड़ा के पाली, छीपाबड़ौद के अजनावर, किषनगंज के खांखरा, शाहबाद के बमनगवां एवं 13 मई को बारां के खैराली, अंता के बड़वा, मांगरोल के हिंगोनिया, अटरू के कटावर, छबड़ा के फलिया, छीपाबड़ौद के सारथल, किषनगंज के असनावर, शाहबाद के कस्बानोनेरा मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतें लगेंगी।

लोक अदालतों में राजस्थान काष्तकार अधिनियम की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दायर मुकदमें व पत्थरगढ़ी एलआर एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र, इजराय के प्रार्थना पत्र आदि से संबंधित लम्बित प्रकरणों पर इस अभियान के तहत विचार कर निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे रास्तों से अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज कराने एवं ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरणों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा। पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नए प्रकरण भी निस्तारित किए जाएंगे। सीमाज्ञान के आवेदन प्राप्त कर निस्तारण कर लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी देना, राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों का शुध्दिकरण, नए राजस्व ग्राम हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करना, ग्राम पंचायत की राजस्व संबंधी षिकायतों का चिन्हीकरण एवं निस्तारण का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने जैसे कार्य इस अवसर पर किए जा सकेंगे। इस अवधि में शनिवार एवं रविवार को राजस्व लोक अदालतों का आयोजन नहीं होगा।

——

मेट प्रषिक्षण आयोजित

बारां, 6 मई। ग्राम पंचायत नारेडा व बामला में गुरूवार को एक दिवसीय मेट प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विकास अधिकारी डाॅ. दलीप सिंह ने बताया कि दोनों ग्राम पंचायतों में 70 मेटों ने भाग लिया। जिसमें महात्मा गांधी नरेगा में अधिक से अधिक श्रमिक नियोजन, मजदूरी दर बढाना एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के बारे में विस्तुत प्रषिक्षण दिया गया।

——

आई.ए.एस. व समकक्ष सेवाओं की परीक्षा के लिए निःषुल्क कोचिंग एवं गाइडेन्स

बारां, 6 मई। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आई.ए.एस व समकक्ष सेवाओं की परीक्षा 2016-17 की अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवारांें के लिए निःषुल्क एवं गाइडेन्स क्लासेज हज कमेटी द्वारा हज हाउस मुम्बई में आयोजित की जाएगी। जिसके लिए इच्छुक योग्य मुस्लिम उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए है। पत्र का प्रारूप हज कमेटी आॅफ इण्डिया मुम्बई की वेबसाइट ूूूण्ींरबवउउपजजममण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गिरजाषंकर मोटीस ने बताया कि इसकी डिटेल इनफोरमेषन फार्म व प्रोस्पेक्टस 2016-17 व इंस्ट्रक्षन वेबसाइट पर देख सकते हैं।

——

बीसूका समीक्षा बैठक 26 को

बारां, 6 मई। बीस सूत्री कार्यक्रम किन्यान्वयन एवं समन्वय हेतु द्वितीय स्तर समिति की समीक्षा बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी।

मुख्य आयोजना अधिकारी ने बताया कि मिनी सचिवालय सभागार में प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में अपे्रल 2016 तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

——

एक माह में ओडीएफ करो पंचायत को-सीईओ

ssबारां, 6 मई। पंचायत समिति अंता की ग्राम पंचायत बड़वा में प्रातः 5 बजे प्रभात फैरी निकाली गई। विकास अधिकारी विष्वनाथ शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत बड़वा को 30 दिन में ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) करने हेतु शुक्रवार को प्रातः जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल की अगुवाई में प्रभात फैरी निकाली गई जिसमें तसीलदार सहित ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। प्रभात फैरी में ग्राम पंचायत के कर्मचारी, सरपंच, ग्रामीण जन व बच्चे स्वच्छता के नारे लगाते हुए ढोल-नगाडे के साथ चल रहे थे। समस्त अधिकारियों ने ग्राम वासियों से जल्द से जल्द शौचालय बनाने एवं उसके उपयोग की समझाईष की तथा सभी ग्राम वासियों से अपील की कि 30 दिन में ग्राम पंचायत को ओडीएफ करें।

——

बाल विवाह रोकने के लिए निर्देश

बारां, 6 मई। बाल विवाह निरोधक अधिकारी (एस.डी.एम.) कानाराम ने संबंधित विभागों को बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। अक्षया तृतीया 9 मई तथा पीपल पूर्णिमा 21 मई को अबूझ सावा है तथा इस पर बाल विवाह होने की अधिक एवं आगामी महिनों में आयोजित होने वाले व्यक्तित विवाह व सामूहिक विवाह सम्मेलनों में भी बाल विवाह होने की सम्भावना रहती है।

कानाराम ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिनस्थों यथा भू-अभिलेख, निरीक्षकों, पटवारियों, सचिव, ग्राम सेवकों, वार्ड पचों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, विभन्न ग्रामों के अध्यापक, वार्ड पार्षद, कृषि पर्यवेक्षक, बीट कान्सटेबल, ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं इत्यादि को पाबन्द करें कि वे अपने क्षेत्र के निजी विवाह समारोह व सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर निरंतर नजर रखें तथा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के तहत महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बारां ग्रामीण एवं शहर को पाबन्द किया गया है कि वे आंगनबाडी कार्यकर्ता, प्रचेता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों की बैठक आयोजित कर पाबन्द करें कि वे बारां तहसील क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकार की कोई भी घटना होना पाई जाए तो उच्चाधिकारियों को शीघ्र अवगत करावें एवं सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर संबंधित विभाग कड़ी निगरानी रखें।

फ़िरोज़ खान
बारां

error: Content is protected !!