भंवरी हत्या मामला : 14 आरोपी पेश, मदेरणा व मलखान नहीं हुए पेश

एएनएम भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या मामले में आज अदालत में बचाव पक्ष की ओर से चार्ज बहस पूरी हो गई तथा इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 21 सितम्बर को होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलात की विशिष्ट अदालत के अप्पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा के समक्ष पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा एवं विधायक मलखान सिंह विश्नोई के अलावा सभी 14 आरोपियों को पेश किया गया, जबकि इन दोनों को स्वास्थ्य खराब होने के कारण अदालत में पेश नहीं किया जा सका।

मलखान सिंह के भाई परसराम विश्नोई के अधिवक्ता ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई के पास मोबाइल कॉल डिटेल के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं हैं और उन पर लगाए गए आरोप भी सही नहीं हैं। इसलिए आरोपों को खारिज किया जाए। इसी मामले में आरोपी मलखान सिंह की बहन इन्द्रा विश्नोई की संपत्तियां नीलाम करने संबंधी प्रकरण में सीबीआई की विशिष्ट अदालत के न्यायाधीश जगदीश ज्यानी ने आज सुनवाई पूरी कर 18 सितम्बर तक फैसला सुरक्षित रखा। सीबीआई ने इन्द्रा की कुर्क संपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति मांगी थी और इन्द्रा के परिजनों ने इसके विरोध में कई प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किए हैं उन पर भी सुनवाई हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष एक सितम्बर को भंवरी देवी का जोधपुर जिले के बिलाडा कस्बे से सोहनलाल विश्नोई, बलदेव उर्फ बलिया एवं शाहबुद्दीन ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव को बिशनाराम गिरोह को सौंप दिया। इस गिरोह के चार सदस्यों ने शव को जिले के जालोडा गांव के पास जलाकर अवशेषों को राजीव गांधी नहर में डालदिया। बाद में सीबीआई ने नहर से कई सूबत भी बरामद किए।
इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा इन्द्रा फरार चल रही है।

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