जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दिए आवष्यक दिषानिर्देष

18 जुलाई। जिला कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने सोमवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित आवष्यक सेवाएं, पेयजल, मौसमी बीमारी, कुपोषण निवारण बैठक में सभी विभागों को आपस में तालमेल रखकर समस्याओं के समाधान करने के निर्देष दिए।
मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिष के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने व सड़कों पर हो रहे गड्डों को भरने के निर्देष दिए। उन्होंने डीले तारों, झूके हुए खम्बों को ठीक करने पाइप लाइनों के लिकेज ठीक करने के निर्देष संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। आयूआईडीपी के अधिकारियों को अपने बकाया कार्यों को जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देष भी जिला कलक्टर ने दिए। बैठक में एडीएम वासुदेव मालावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

उपखंड स्तरीय जनसुनवाई 20 को

बारां, 18 जुलाई। बारां उपखंड स्तरीय राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की जनसुनवाई उपखंड अधिकारी कानाराम की अध्यक्षता में पंचायत समिति कार्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर 20 जुलाई प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह जनसुनवाई 7 मई को होनी थी जिसे ईद के अवकाष के कारण निरस्त कर दिया गया था। सभी विभागीय अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।


मुद्रा योजना में ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

बारां, 18 जुलाई। छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत व्यवहारियों को षिषु, किषोर तरूण इकाइयों के रूप में 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।।

महाप्रबंधन जिला उद्योग केन्द्र एम.एम. पारीक ने बताया कि राजस्थान सरकार ने मुद्रा योजना के समकक्ष भामाषाह रोजगार सृजन योजना प्रारंभ की है जिसमें 4 प्रतिषत ब्याज अनुदान देय है। राज्य सरकार ने भामाषाह योजना को विस्तार देते हुए मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत व वितरित ऋणों को भी 4 प्रतिषत ब्याज अनुदान का निर्णय लिया गया है। पारीक ने बताया कि मुद्रा योजना में बैंकों द्वारा लाभार्थियों में से जिन व्यक्तियों ने 13 दिसम्बर 2015 के बाद ऋण लेकर इकाई की स्थापना की है वे कारोबारी जिला उद्योग केन्द्र में आकर ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में संबंधित बैंको को भी नए लाभार्थियों के ब्याज अनुदान क्लेम निर्धारित प्रपत्र में भरकर जिला उद्योग केन्द्र में पेषित करते हेतु निर्देषित किया जा चुका है। जिन उद्यमियों को ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त करना हो वे रोजागर कार्यालय का पंजीयन पत्र एवं भामाषाह कार्ड लेकर दिनांक 31 जुलाई 2016 तक जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन कर सकते है।

फ़िरोज़ खान बारां राजस्थान

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