चैनलों पर आपत्तिजनक प्रसारण पर करें शिकायत

केबल चैनलों में प्रसारित और पुन: प्रसारित कार्यक्रमों, विग्यापनों और समाचारों में आपत्तिजनक दृश्यों या सामग्री पर जनता अब सीधे जिला स्तरीय निगरानी समिति में शिकायत कर सकेगी। पुलिस आयुक्त भगवान लाल सोनी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 के अंतर्गत इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।

आमजन आपत्तिजनक प्रसारण पाये जाने पर अपनी शिकायत पुलिस आयुक्त के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर 2209227 पर अथवाअतिरिक्त पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ की ई मेल आईडी पर कर सकते है। पुलिस आयुक्तालय में आज निजी टेलीविजन चैनलों पर निगरानी के लिए गठित समिति की पहली जिला स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गई और केबल टीवी नेटवर्क द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों और विग्यापनों के संबंध में भी चर्चा की गई।

सोनी ने केबल टीवी नेटवर्क आपरेटरों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय गरिमा, परस्पर सद्भाव और भाईचारे पर कुठराघात करने वाले और सामाजिक मर्यादा का हनन करने वाले प्रसारणों से बचे। जोसफ ने कहा कि केबल टीवी द्वारा ऐसे किसी भी आपत्तिजनक कार्यक्रम, समाचार और विग्यापन के संबंध में आमजन अपनी शिकायत समिति को सीधे कर सकते है जिससे किसी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या जिससे समाज में दुर्भावना का प्रसार हो।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शांति को भंग करने संबंधित किसी भी प्रकार के प्रसारण के संबंध में भी निगरानी समिति को शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा अवांछनीय और आपत्तिजनक प्रसारण पर निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केबल टीवी के किसी कार्यक्रम, विग्यापन या अन्य किसी दृश्य सामग्री से समाज में शत्रुता या समाज में घृणा की भावना नहीं फैले।

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