एक सप्ताह में प्रारम्भ हो एक्सप्रेस हाइवे का कार्य-गौतम

बीकानेर, 9 जनवरी। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लूणकरणसर और बीकानेर उपखंड क्षेत्र के बीच बनने वाले एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण अगले 1 सप्ताह में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। गौतम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित उपखंड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने सिस्टम से उन सभी लोगों को समझाइश करें जिनकी भूमि आवाप्त होने के लिए चयनित हो गई है। एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर हुआ निर्णय है, इसकी अनुपालना में किसी भी स्तर पर कोई छूट अथवा अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। सभी काश्तकार अपना मुआवजा प्राप्त कर भूमि को फ्री कर दें।
गौतम गुरुवार को कलक्टर सभागार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अभियंताओं तथा बीकानेर और लूणकरणसर के उपखंड अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे के तहत बनने वाली सड़क एक टाईम बाउंड प्रोग्राम है और इसमें जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी में यह कार्य होगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों तथा हाईवे से जुड़े तकनीकी अधिकारियों से कहा कि वे संबंधित काश्तकारों के साथ बैठकर बातचीत करें और उन्हें बताएं कि जो भुगतान वर्तमान में निर्धारित किया गया है, वह भुगतान वे प्राप्त कर लें और अगर भविष्य में कभी सरकार के आदेश अथवा न्यायालय के आदेश के तहत राशि में बढ़ोतरी हुई, तो डिफरेंस भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा।
जिला कलक्टर ने कहा कि अगले 7 दिनों में अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जाकर कैंपों का आयोजन कर ग्रामीणों को बुलाएं और उन्हें भुगतान करने की कार्रवाई करें। अगर किसी काश्तकार द्वारा भुगतान नहीं लिया जाता है, तो उसकी राशि डीजे कोर्ट में जमा करवा दी जाए। राशि कोर्ट में जमा होने के साथ ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा कार्यकारी एजेंसी द्वारा बाधा उत्पन्न करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बीकानेर और लूणकरणसर के उपखंड अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों और राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की के साथ मिलकर काश्तकारों को बताएं कि उनकी भूमि का चयन होने के बाद अब भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।
जिला कलक्टर ने नेशनल हाईवे आॅथोरिटी के अभियंता को निर्देश दिए कि वह बीकानेर की लूणकरणसर और बीकानेर उपखंड क्षेत्र के जिस क्षेत्र में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहे हैं, वहां बीच में स्थानीय मांग और जरूरत के मुताबिक अंडरपास का निर्माण करें, ताकि लोगों को यातायात में सुगमता रहे। उन्होंने बताया कि बीकानेर में 149 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनना है, इसमें लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र में 85 किलोमीटर और बीकानेर उपखंड क्षेत्र में 60 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है। यह कार्य पैकेज सं. 4 से 9 में होना है। गौतम ने कहा कि विभिन्न फेजेज में जो भूमि आवाप्त हो गई है, उन पर संबंधित कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारंभ करे तथा इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सहित अन्य संसाधन वहां रखे जायें, जिससे स्थानीय लोगों को वहां कार्य प्रारंभ होने का एहसास हो।
एक्सप्रेस-वे में भूमि आवाप्ति के संबंध में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, उपखंड अधिकारी बीकानेर, उपखंड अधिकारी लूणकरणसर सहित नेशनल हाईवे के अभियंता और कार्यकारी एजेंसी के अभियंता उपस्थित थे।
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अब एक लाइसेंस पर अधिकतम दो ही हथियार रख जा सकेंगे
जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त शस्त्र जमा करवाने के आदेश जारी किए

बीकानेर, 9 जनवरी। केंद्र सरकार द्वारा द आयुध (संशोधन) अधिनियम के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर शस्त्र सीमा में संशोधन किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि संशोधित अधिनियम के अनुसार एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर अब अधिकतम 3 के स्थान पर अधिकतम दो शस्त्र की सीमा तय की गई है। इस के अनुसार जिन अनुज्ञा पत्रधारियों के पास अधिकतम 3 शस्त्र है उनको 1 वर्ष के भीतर एक शस्त्र का निस्तारण करना होगा। इसके लिए अनुज्ञा पत्रधारी अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अनुज्ञा धारी शस्त्र डीलर के पास अतिरिक्त शस्त्र जमा करवा सकेगा। गौतम ने बताया कि यदि अनुज्ञा पत्र धारी सशस्त्र बल का सदस्य है तो वह अपना तीसरा शस्त्र यूनिट के शस्त्रागार में जमा करवा सकता है। 1 वर्ष की अवधि में जमा करवाए गए शस्त्र को निस्तारित नहीं किए जाने की दशा में 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र में दर्ज 3 शस्त्रों में से किसी एक शस्त्र को अनुज्ञा पत्र धारी के अनुज्ञा पत्र से हटा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों के पास अधिकतम तीन शस्त्र है वह 1 वर्ष के भीतर एक शस्त्र का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्रों में से किसी एक शस्त्र को बिना पूर्व सूचना के अनुज्ञा पत्र धारी के अनुज्ञा पत्र से हटा दिया जाएगा।
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राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने में आमजन से भागीदारी की अपील
बीकानेर, 9 जनवरी। जिले में विषाक्त दाना, चुग्गा से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु की अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं। उप वन संरक्षक बीकानेर ने कहा है कि बीकानेर राष्ट्रीय पक्षी मोर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विधिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त है एवं यह अधिसूचित श्रेणी में सूचिबद्ध है। इसके शिकार की रोकथाम हेतु अधिनियम में कठोर दण्डात्मक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस संबंध में अपने आस-पास के क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु एवं व्यक्तियों पर नजर रखें एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का संदेह प्रतीत होने पर वन विभाग के कन्ट्रोल रूम कार्यालय के दूरभाष 0151-2527901, 0151-2544951 पर तुरन्त सूचना देंवे। इस संबंध में आमजन से यह भी आग्रह है कि वे समाज में जन-जागरूकता बढ़ाएं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा एवं संरक्षण में सभी सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी निभाएं।

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