होली और शब-ए-बारात पर शाम चार बजे से रात दस बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर हो सकेंगे कार्यक्रम

गृह विभाग ने किया संशोधित आदेश जारी
जयपुर / प्रदेश में होली और शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को शाम चार बजे से रात दस बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार को होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं चार बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने 24 मार्च को एक आदेश जारी कर होली और शब-ए-बारात पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए थे। यह निर्णय 21 मार्च को जारी कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत लिया गया था। उस आदेश में कहा गया था कि होली और श-ए-बारात के अवसार पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, पार्कों और खुले मैदान में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। कोरोना की गाइडलाइन जारी करते समय भी होली का त्योहार घर में ही मानने की अपील की गई थी।

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