राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश श्री एन एस डड्ढा शिक्षा निदेशक श्रीकानाराम व आर्य कन्या विद्या समिति अलवर के सचिव श्री प्रदीप आर्य से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने उक्त संस्था की रिट याचिका खारिज करते हुए उक्त संस्था को निर्देश दिया की प्रार्थनी से संबंधित से संबंधित बकाया राशि की गणना कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें तथा राज्य सरकार गणना की जांच कर अपने हिस्से की राशि का भुगतान करें तथा उक्त संस्थान अपने हिस्से का भुगतान करें भुगतान नहीं करने पर 9% की दर से ब्याज का भी भुगतान के आदेश दिए प्रार्थनी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी प्रार्थनी को भुगतान नहीं हुआ तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय प्राप्ति हेतु नोटिस दिया गया उसके बावजूद भी राज्य सरकार तथा उक्त संस्था के द्वारा अपने अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा ब्याज भी नहीं दिया गया इससे पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से अवमानना याचिका प्रस्तुति की जिसमे जवाब तलब किया