हाईवे पर हादसे में घायलों का मुफ्त इलाज

highwayजयपुर । नेशनल हाईवे पर दुर्घटना में घायलों का इलाज अब सरकार कराएगी। कैश लैस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत प्रत्येक घायल के इलाज के लिए सरकार 30 हजार रुपए तक की राशि वहन करेगी। दुर्घटना के 48 घंटे तक घायलों का इलाज निकटतम निजी या सरकारी अस्पताल में होगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से मुंबई तक के नेशनल हाईवे नंबर 8 को चुना गया है। इस मार्ग का अधिकांश भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। इस योजना को फरवरी से लागू करने का विचार है। इसे बाद में अन्य हाईवे पर भी लागू किया जाएगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों हुई बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

जोशी का कहना है कि शीघ्र ही योजना लागू होगी। मुफ्त इलाज का जिम्मा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी को दिया जा रहा है। यह कंपनी एंबुलेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुफ्त इलाज योजना के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में फंड बनाया जाएगा। इस फंड में से बीमा कंपनी को 20 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि दी जाएगी, जो घायलों के उपचार खर्च का पुनर्भरण करेगी। इस काम की मॉनिटरिंग नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी। घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई टोल फ्री नंबर जारी करेगा। यह नंबर निकटतम अस्पताल, नर्सिग होम और उनकी एंबुलेंस से कनेक्ट होगा। यह नंबर सड़क किनारे जगह-जगह अंकित होगा। इस पर सूचना मिलते ही घटना स्थल के निकटतम अस्पताल में घायलों को लाकर त्वरित उपचार कराया जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 के दौरान देश में 4.9 लाख सड़क हादसे हुए। इनमें से 1.42 लाख लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान में वर्ष 2011 में 23,245 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें 9,232 लोगों की मौत हो गई थी और 28,666 लोग घायल हुए थे।

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