एडीएम ने मंदिर की आधी जमीन कर दी महंत के नाम

udaipurउदयपुर। डूंगरपुर जिले के राजपुर गांव स्थित रामबोला मठ मंदिर की आधी जमीन वहां की एडीएम कोर्ट ने महंत के नाम कर दी। महंत ने यह जमीन बेच डाली। इसके खिलाफ अपील होने पर संभागीय आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल ने डूंगरपुर कलेक्टर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम कोर्ट ने गत वर्ष 29 नवंबर को महंत हरि किशोरदास के आवेदन पर तीसरे ही दिन रामबोला मठ मंदिर की आधी जमीन (2 बीघा 8 बिस्वा) नाम करने का फैसला सुनाया था। कुछ ही दिन बाद महंत ने यह जमीन मात्र 70 हजार रुपए में मदनसिंह नामक व्यक्ति को बेच दी। 18 दिसंबर को जमीन मदन सिंह के खाते में दर्ज होकर उसके नाम पर नामांतरण भी खुल गया। मामला उजागर होने पर तहसीलदार ने कलेक्टर डूंगरपुर को एडीएम कोर्ट के निर्णय के मामले में पुनरीक्षण के लिए निवेदन किया। इसके बाद तहसीलदार ने एडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संभागीय आयुक्त के यहां अपील कर दी। इस पर संभागीय आयुक्त ने डूंगरपुर कलेक्टर को दोषियों द्बद्भ कार्रवाई कर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा।

मामला गंभीर है, डूंगरपुर कलेक्टर को लिखा है कि जांच कर सात दिन में सरकार को रिपोर्ट भेजें। नियमानुसार किसी भी मंदिर की जमीन यूं महंत के नाम नहीं हो सकती है।
-डॉ.सुबोध अग्रवाल, संभागीय आयुक्त

अपील तो कर दी मगर प्रभावी पैरवी में दिलचस्पी नहीं ली
यह भी सामने आया है कि तहसीलदार ने डिविजनल कमिश्नर के यहां अपील तो कर दी, मगर बाद में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने की दृष्टि से जिम्मेदारों की ओर से कोई रुचि नहीं ली गई। सूत्रों के अनुसार अपील होने के बाद सरकारी वकील को आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हो सके थे।

जमीन किसी के नाम पर नहीं हो सकती
कानून के अनुसार मंदिर व मूर्ति शाश्वत नाबालिग माने गए हैं। ऐसे में मंदिर की जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती। उधर, एसीबी ने भी महंत सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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