होली पर्व पर अजमेर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

अजमेर। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर के अनुसार आगामी होली पर्व के मद्देनजर अजमेर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई हंै।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री हरफूल सिंह यादव के अनुसार अजमेर नगर निगम क्षेत्र में आगामी 15 से 18 मार्च तक किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र, धारदार हथियार, अग्नि शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि साथ रखने व उपयोग निषेध होगा। साथ ही धुलण्डी पर्व पर हानि पहुंचाने वाले रसायनयुक्त रंग बेचने, रखने, दूसरों को लगाने व अशोभनीय व्यवहार करना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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