उर्स मेला 2019 : समन्वयक अधिकारी नियुक्त

अजमेर, 01 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने आदेश जारी कर 807वें उर्स 2019 को भली भांति सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराने एवं उर्स के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 7 से 18 मार्च तक के लिए समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया है।
आदेश के तहत कायड़ विश्राम स्थली पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की देखरेख एवं सफल संचालन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त श्री एन.एल.राठी को तथा दरगाह तारागढ़ पर विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की देखरेख एवं सफल संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री जय प्रकाश चारण को नियुक्त किया है।

ढाई दिन के झोपड़े के पास लगेगा प्रशासनिक उप कैम्प
जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर उर्स मेले के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कराने की दृष्टि से ढाई दिन के झोपड़े के पास स्थित नगर निगम के पार्किंग स्थल पर एक प्रशासनिक उप केन्द्र लगाने के निर्देश दिए है। यह कैम्प 7 से 18 मार्च की अवधि के लिए स्थापित होगा।
आदेश के तहत कैम्प में पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, टेलीफोन विभाग एवं नगर निगम के नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी 24 घण्टे राउंड दा क्लॉक ड्यूटी देंगे।

सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
अजमेर, 01 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने उर्स मेला 2019 के संबंध में संभागीय आयुक्त द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना निर्देश दिए है कि समस्त होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट में प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान/संस्थान (होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट) में आपदा प्रबंधन के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र में एवं अन्य सकड़ी गलियों में संचालित होटलें/ढाबों/ रेस्टोरेंट जिनमें खाना बनाने हेतु गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है। वे समस्त होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट में प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान/संस्थान (होटल/ढाबे/रेस्टोरेंट) में आपदा प्रबंधन के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान अवैध रिफलिंग आदि न हो इस हेतु भी संयुक्त अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होटल मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रिफलिंग में काम आने वाले औजार/ बांसूरी का उपयोग नही किया जाए। इस प्रकार के औजार/बांसूरी का उपयोग करने वाले व्यक्ति /संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

सरवाड़ क्षेत्र में भी समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें – जिला कलक्टर
अजमेर, 01 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने सरवाड़ उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सरवाड़ जाने वाले जायरीनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उनके लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सरवाड़ जाने वाले जायरीनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु वे सरवाड़ क्षेत्र के संबंधित विभागों (पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर पालिका, विद्युत विभाग एवं दरगाह सरवाड़ के प्रतिनिधि आदि) की एक बैठक शीघ्र ही अपने स्तर पर आयोजित कर सम्पूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे ताकि जायरीनों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नही करना पड़े।
उन्होंने बताया कि ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का 807वां उर्स 7 मार्च से 17/18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। जिसमे देश के अलावा विदेश के भी हजारों की संख्या में जायरीन जियारत करने हेतु अजमेर आते है। उर्स में भाग लेने आने वाले जायरीनों मे से अधिकांश जायरीन दरगाह शरीफ सरवाड़ भी जाते है जिनके लिए सरवाड़ क्षेत्र में भी समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है।

जायरीनों को खाना बनाने के लिए 10 रूपए प्रति घण्टा गैस उपलब्ध रहेगी
अजमेर, 01 मार्च। जिला प्रशासन ने जायरीनों को विश्राम स्थली पर खुदरा काउंटर लगाकर कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के लिए गैस डिलर्स को नियुक्त किया है।
जिला रसद अधिकारी श्री संजय माथुर ने बताया कि इच्छुक जायरीन को गैस डिलर्स खाना बनाने के लिए 10 रूपए प्रति घण्टा की दर से सुविधा सुनिश्चित करेंगे। ये सुविधा 4 से 18 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने गैस डिलर्स को काउंटर पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि शमन यंत्र रखने तथा वाणिज्यक गैस सिलेंडर ही मौके पर काम में लेने के निर्देश दिए।

किराना सामग्री भी मिलेगी निर्धारित दराें पर- फूड पैकेट मिलेगा 35 रूपए में
जिला रसद अधिकारी ने मेले में शिरकत करने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए विश्राम स्थली कायड़ पर किराना सामग्री निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए तीन उचित मूल्य दुकानदारों को नियुक्त किया है। यह दुकाने 4 से 18 मार्च तक कार्यरत रहेगी। दुकानदार को दुकान पर उचित मूल्य दुकान का अंकन मोटे अक्षरों में बैनर पर लिखकर लगाना होगा। खाने के पैकेट के काउंटर पर बैनर पर पैकेट की निर्धारित दर 35 रूपए का अंकन करना होगा।

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