स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना अब 31 दिसम्बर तक

कृषक अतिरिक्त भार वृद्धि के लिए कर सकेंगे आवेदन
12 व 13 अक्टूबर को निगम के सभी सब-डिवीजन में लगेंगे कैम्प
बिना मास्क के निगम कार्यालय में प्रवेश निषेध

अजमेर, 10 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया है। निगम द्वारा 12 व 13 अक्टूबर को सभी सब-डिवीजन कार्यालयों में कैम्प लगाया जाएगा। कैम्प में बिना मास्क के प्रवेश निषेध होगा।

अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी ने बताया कि सभी कृषक जो स्वैछिक अपना विद्युत का भार बढ़ाना चाहते है वे 12 व 13 अक्टूबर को निगम के सब-डिवीजन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन्स के तहत बिना मास्क के प्रवेश निषेध रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऎसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर अथवा मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र 30 रूपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से (2 माह के लिए) धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जायेगा।

प्रबंध निदेशक श्री भाटी ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी।

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